उत्तर प्रदेश में जारी अजान विवाद (Azaan Controversy) के बीच आईजी प्रयागराज रेंज केपी सिंह ने एक्शन लेते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. जिसके मुताबिक, शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पूरी तरह बैन लगाने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. दरअसल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने इस संबंध में तीन मार्च 2021 को डीएम को पत्र लिखकर अजान पर सवाल उठाए थे. इसके बाद से अजान पर विवाद शुरू हो गया था और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी थीं.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो, अजान विवाद को लेकर आईजी केपी सिंह ने रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को एक पत्र भेजा है. जिसमें सख्ती से पॉल्यूशन एक्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकेगा और जो कोई भी नियमों का उल्लघंन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.
नींद में खलल की शिकायत
गौरतलब है कि, तीन मार्च 2021 को डीएम को लिखे गए पत्र में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (Allahabad University) की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने नींद में खलल की शिकायत की थी. उनका कहना था कि, क्लाइव रोड स्थित मस्जिद में लाउडस्पीकर की तेज आवाज से रातभर उन्हें परेशानी हुई. कुलपति ने डीएम के साथ-साथ पत्र की एक-एक कॉपी कमिश्नर आईजी और डीआईजी को भी भेजी थी. कुलपति द्वारा शिकायत के बाद मामले पर एक्शन लिया गया और वीसी के घर की तरफ से लाउडस्पीकर को तुरंत हटाया गया. साथ ही जो दो अन्य लाउडस्पीकर्स लगें हैं उनकी दिशा में भी बदलाव कर दिया गया है. जिससे दोबारा शिकायत न पहुंचे. मामले पर मस्जिद कमेटी का कहना है कि उन्होंने दिशा में बदलाव किया है और आवाज भी पहले के मुकाबले 50 फीसदी कम कर दी है.
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