आजम को लगा बड़ा झटका, जौहर विश्वविद्यालय की 70 हेक्टेयर जमीन वापस लेगी योगी सरकार

 

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मोहम्मद आजम खान को एडीएम जेपी गुप्ता की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आजम खान की जौहर ट्रस्ट की 70.05 हेक्टेयर जमीन यूपी सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। जौहर ट्रस्ट मामले में तत्कालीन SDM सदर ने जांच की थी, जिसके बाद ADM कोर्ट में वाद दायर कराया गया था। इसे लेकर ही ADM जेपी गुप्ता की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। मुश्किलों में घिरे हुए आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आजम की जौहर यूनिवर्सिटी ने नियमों की ताख पर रखकर 70 हेक्टेयर से अधिक जमीन खरीदी थी। उन्हें सिर्फ 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की अनुमति थी। ADM कोर्ट ने नियमों का पालन ना करने का दोषी जौहर ट्रस्‍ट मानते हुए अपना फैसला सुनाया है।

सरकारी वकील अजय तिवारी के अनुसार, ये भूमि आजम खान की जौहर ट्रस्ट से काटकर तहसील के अभिलेखों में इसे राज्य सरकार के नाम दर्ज किया जाएगा। इस मामले की शिकायत दर्ज करने वाले आकाश सक्सेना का कहना है, उन्होंने एक साल पहले ही शिकायत की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन शर्तों पर आजम खान की यूनिवर्सिटी में 170 एकड़ जमीन दी थी। उसमे से सांसद आजम खान ने किसी भी शर्त का पालन नहीं किया है।

जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि, जौहर विश्वविद्यालय का काम जौहर ट्रस्‍ट की इस जमीन पर हो रहा है, लेकिन पिछले दस वर्षों में चैरिटी का कोई काम अब तक नहीं हुआ है। ऐसे अब मांग की गई है कि, राज्य सरकार को यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा यूनिवर्सिटी का सरकार द्वारा निहित किया जा रहा है।


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