कालेधन की सूचना देने पर मिलेगा 5 करोड़ तक का इनाम, नाम रखा जाएगा गोपनीय

 

_Black money

कालेधन को लेकर एक खुशखबरी आ रही है कि अगर आप कालेधन के खिलाफ सूचना देते हैं तो आपको 5 करोड़ रुपये तक इनाम मिल सकता है। कालेधन और टैक्स चोरी के खिलाफ सरकार ने एक अभियान शुरू किया है। यहां तक आयकर विभाग ने कहा है कि ब्लैक मनी की सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। आयकर विभाग के अनुसार कोई भी व्यक्ति ब्लैक मनी से जुड़ी जानकारी दे सकता है। आयकर विभाग ने ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। इसके लिए केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एक ऑटोमेटेड ई-पोर्टल लॉन्‍च किया है।

कोई भी व्‍यक्ति टैक्स चोरी या विदेश में अघोषित संपत्ति के साथ ही बेनामी संपत्ति से जुड़ी शिकायत इस ई-पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकता है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस ई-पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों पर विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा।

असल में, वित्‍त मंत्रालय ने कहा कि कर चोरी को रोकने और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है। चलाये गए इस अभियान के तहत आप किसी भी व्यक्ति, कंपनी, देश या विदेशों में अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति के बारे में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं और इनाम पा सकते हैं।

सीबीडीटी ने बताया कि उसके ई-फाइलिंग पोर्टल पर 12 जनवरी ‘टैक्स चोरी अथवा बेनामी संपत्ति होल्डिंग की जानकारी देने संबंधी’ लिंक को सक्रिय कर दिया गया है। इसके लिए आपको https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर File complaint of tax evasion/undisclosed foreign asset/ benami property में किसी एक पर क्लिक कर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी।

सरकार ने भरोसा दिया है कि शिकायतकर्ता की डिटेल्स को गोपनीय रखा जायेगा। न ही उसे अपना पैन या आधार नंबर देना होगा। सिर्फ शिकायतकर्ता को अपना मोबाइल नंबर देना होगा। क्योंकि शिकायत दर्ज करने के दौरान आयकर विभाग की तरफ से एक OTP भेजा जाएगा। बिना ओटीपी डाले कोई भी शिकायत पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाएगी।

जब ओटीपी के जरिये वैरीफिकेशन हो जाएगा तब आयकर कानून 1961 के उल्लंघन, अघोषित संपत्ति कानून और बेनामी लेन-देन बचाव कानून के तहत तीन अलग-अलग फॉर्म में शिकायत दर्ज की जा सकती है। जब शिकायत दर्ज हो जाएगी तब शिकायतकर्ता को एक यूनिक नंबर अलॉट हो जायेगा। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत का स्‍टेटस ऑनलाइन ही चेक कर सकता है।

इस योजना के अनुसार बेनामी संपत्ति के मामले में 1 करोड़ रुपये और विदेशों में कालाधन रखने समेत अन्य टैक्स चोरी के मामले में कुछ शर्तों के साथ 5 करोड़ रुपये तक का इनाम देने का प्रावधान है।

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