यदि आपने अपने वाहन में अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अब वाहन मालिकों के लिए अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का नया नियम आ गया है। नए नियम के अनुसार अगर आपके वाहन की नंबर प्लेट का अंतिम नंबर अगर एक है तो आपको 15 जुलाई 2021 तक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगाना अनिवार्य होगा। अगर आप इसे नहीं लगाते हैं तो परिवहन विभाग का प्रवर्तन दल आपका चालान करके जुर्माना वसूल करेगा। साथ ही सवारी और माल ढोने वाले वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के फिटनेस भी नहीं करा सकेंगे।
शासन ने यह नई व्यवस्था जारी कर दी है जिसके तहत आप हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवा सकेंगे। इस बारे में विशेष सचिव परिवहन अखिलेश कुमार मिश्रा ने परिवहन आयुक्त धीरज साहू को सर्कुलर भेजा है। इस नई व्यवस्था के तहत अब वाहन मालिकों को नंबर प्लेट के अंतिम नंबर के आधार पर ऑनलाइन रजिस्टर करके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना पड़ेगा। जिन पुराने वाहनों की नंबर प्लेट पर अंतिम नंबर एक और शून्य है तो ऐसे वाहन मालिकों को 15 जुलाई 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी ही पड़ेगी और जिन वाहनों की नंबर प्लेट पर अंतिम नंबर 8 और 9 है उनके मालिकों को 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का वक्त दिया गया है।
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