अगर आप भी मकान मालिक हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इस बार किराए पर इनकम टैक्स (Income Tax) से सशर्त छूट मिलेगी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) की वजह से यदि उनका किराएदार किराया नहीं दे पाया है तो मकान मालिक को Tax से छूट मिल सकती है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) की मुंबई बेंच ने ऐसे मकान मालिकों और दुकान मालिकों को राहत देने का निर्णय लिया है।
ITAT की मुंबई बेंच के अनुसार यदि कोई किरायेदार 10 हजार रुपये दे रहा है और उसने कारोबारी साल 2020-21 के 12 महीनों में केवल 8 महीने का ही किराया दिया है या फिर बाकी बचे 4 महीने का किराया बाद में देने को कहा है तो टैक्स केवल 8 महीने के किराए पर लिया जायेगा। आयकर विभाग के आदेशानुसार टैक्स लगाना गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तब मकान मालिक की किराए से कुल आय 80 हजार रुपये ही होगी।
माकन मालिक को कुल आय का ही टैक्स देना पड़ेगा। यदि किरायेदार बचे हुए 4 माह का किराया कारोबारी साल 2020-21 में नहीं देता है, तो मकान मालिक कारोबारी साल 2020-21 में नहीं देता है, तो मकान मालिक को इस पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
कई बार ऐसा हुआ है कि किराएदार कोरोना महामारी के कारण या किसी अन्य वजह से किराया देने में असमर्थ है, मगर इनकम टैक्स विभाग ये मान लिया जाता है कि मकान मालिक को किराया मिल ही जायेगा इसलिए किराया न मिलने के बाद भी रेंटल इनकम टैक्स ले लिया जाता है। ऐसे मामले में ITAT की मुंबई बेंच के आदेश के अनुसार मकान मालिक को किरायेदार किराया नहीं दे रहा है, तो संपत्ति के मालिक को उस इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा यानी उस मकान मालिक को टैक्स में छूट मिलेगी।
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