नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए कई नियमों में बदलाव करने का एलान किया है। यह नियम आज यानी 15 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। यह एलान बैंक में खाता खुलवाने को लेकर है। बता दें कि बैंक ने छह अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें कहा था कमर्शियल बैंक्स (Commercial Banks) और पेमेंट बैंक्स (Payment Banks) को लेकर कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब इन नियमों से कई अकाउंटस को राहत मिल जाएगी।
गौरतलब है कि गत छह अगस्त को बैंक द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया था कि आरबीआई (RBI) उन ग्राहकों के करंट अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी थी, जिन्होंने बैंकिग सिस्टम से कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट के रूप में क्रेडिट फैसिलिटी ली है। नये सर्कुलर में कहा गया है कि ग्राहकों को उसी बैंक में अपना Current Account या ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवाना अनिवार्य होगा, जिससे वह लोन ले रहे हैं। हालांकि यह नियम उन्हीं ग्राहकों पर लागू होगा जिसने बैंक से ५० करोड़ से ज्यादा का लोन लिया है।
कुछ शर्तों के साथ दी छूट
आरबीआई (RBI) ने अपने सर्कुलेशन में कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक लोन एक बैंक से लेते हैं और करंट अकाउंट किसी दूसरे बैंक में खुलवा लेते हैं। इससे बैंक को कंपनी का कैशफ्लो ट्रैक करने में परेशानी होती है। RBI ने करंट अकाउंट (Current Account) खोलने की शर्तों में छूट देने के साथ-साथ ग्राहकों को अलर्ट भी किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये छूट सिर्फ शर्तों के साथ दी जा रही है तो बैंक को भी इसका ध्यान रखना होगा।
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