आयकर विभाग ने पैन कार्ड को अनिवार्य दस्तावेजों में शामिल किया है। पैन कार्ड के बिना आप बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे और न ही आयकर रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। बड़े लेनदेन के लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य है। तो, अगर आप बिना देरी किए तुरंत पैन पैन करते हैं , अगर ऐसा नहीं होता है। पहले आपको पैन कार्ड बनाने के लिए एक लंबा फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब आप कुछ ही मिनटों में पैन कार्ड बना पाएंगे।
आधार नंबर डालना होगा
आयकर विभाग ने अब इन सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया है, ताकि आपके आधार नंबर के माध्यम से केवल 10 मिनट में तत्काल पृष्ठ मुफ्त में ऑनलाइन उत्पन्न हो जाएगा। आपको बस ई-पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म में अपना आधार नंबर दर्ज करना है। ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको लिंक किए गए मोबाइल फोन नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
आधार नंबर डालना होगा
आयकर विभाग ने अब इन सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया है, ताकि आपके आधार नंबर के माध्यम से केवल 10 मिनट में तत्काल पृष्ठ मुफ्त में ऑनलाइन उत्पन्न हो जाएगा। आपको बस ई-पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म में अपना आधार नंबर दर्ज करना है। ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको लिंक किए गए मोबाइल फोन नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
'आधार के माध्यम से त्वरित पैन'
- आयकर विभाग से पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए, आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा, 'आधार के माध्यम से त्वरित पैन' पर क्लिक करें और फिर 'नया पैन प्राप्त करें' चुनें। आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी सत्यापन के बाद आपको ई-पैन घोषित किया जाएगा।
- इसमें आवेदक को पीडीएफ प्रारूप में पैन कार्ड की एक प्रति मिलती है। जिस पर QR Code होता है। इस QR कोड में आवेदक की जनसांख्यिकीय जानकारी और फोटो होती है। आवेदन के समय पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 15 अंकों की संख्या भेजी जाती है। इस नंबर का उपयोग करके ई-पैन को डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन की ई-मेल आईडी पर उसी की एक प्रति भेजनी होती है, लेकिन आधार के साथ ई-मेल आईडी पंजीकृत होना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने हाल ही में ई-पैन से जुड़े नियमों को सरल बनाया है।
- पैन कार्ड भी NSDL और UTITSL के माध्यम से जारी किए जाते हैं, लेकिन आपको इन दोनों इकाइयों से पैन कार्ड बनाने के लिए एक निश्चित शुल्क देना होगा। इसके विपरीत, आप आयकर विभाग की वेबसाइट से मुफ्त पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- इंस्टेंट पैन सुविधा के तहत आपको कोई विस्तारित फॉर्म नहीं भरना है। आवश्यक जानकारी केवल आपके समर्थन से एकत्र की जाती है। वहीं, पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने आप लिंक हो जाएगा। आपको पोस्ट करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
- आयकर विभाग ने कहा कि तत्काल पृष्ठ के लिए केवल 10 मिनट लगते हैं। अब तक कुल 6.7 लाख इंस्टेंट पेज जेनरेट किए जा चुके हैं।
- source link newztezz.com
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