उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब नियमावली 2014 में संशोधन करने जा रही है! इस संशोधन में माता-पिता और नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण की बातें हैं! अब इसके अंदर बेदखली जोड़ दिया जाएगा! राज्य विधि आयोग ने इस नियमावली के अंदर संशोधन का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है कहा जा रहा है कि अगली कैबिनेट में इस को मंजूरी के बाद राज्य में लागू कर दिया जाएगा!
राज्य विधि आयोग की सचिव सफल त्रिपाठी का कहना है कि नियमावली के प्रस्तावित संशोधन में ना सिर्फ बुजुर्ग माता-पिता दो बल्कि रिश्तेदारों को जोड़ा गया है! इसके चलते अगर कोई माता-पिता पीड़ित है वह चाहे तो अपना केस पहले एसडीएम और फिर प्राधिकरण के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं! वीडियो में नया गाना आदेश दिए तो वह बच्चों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं जो उनकी देखभाल नहीं करते!
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में माता-पिता का था नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली वर्ष 2014 में प्रभाव में आई थी जिसके बाद भी इसे सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया! बुजुर्ग माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति के संरक्षण के लिए कोई भी विस्तृत कार्य योजना नहीं बनाई गई थी!
इलाहाबाद की हाईकोर्ट में इस मामले से संबंधित कई मामले पहुंचे हैं बुजुर्ग माता-पिता ने अपनी अपीलें दायर की! बार-बार शिकायत के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस नियमावली को और प्रभावशाली बनाने के निर्देश दिए!
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