1 जनवरी से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, जानें बैंक से लेकर कारोबार तक पर क्या पड़ेगा असर

 

नई दिल्ली। नया साल यानी 2021 आने में बस कुछ दिन बचे हैं। लोगों में 2021 को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन 1 जनवरी, 2021 से कई नियमों में बड़े बदलाव भी होने वाले हैं। नए वर्ष में होने जा रहे ये बदलाव आपकी जिंदगी और जेब दोनों पर असर डालेगा। 1 जनवरी से बैंकिंग से लेकर बीमा सेक्टर से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। इसके साथ ही कई और क्षेत्रों में भी बदलाव होंगे। आइए जानते है उन बड़े बदलावों के बारे में जो आपकी जिंदगी और जेब दोनों को प्रभावित करने वाले हैं।

‘सरल जीवन बीमा’ पॉलिसी होगी लॉन्च

बीमा नियामक इरडा ने भी 1 जनवरी से सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पॉलिसी का नाम ‘सरल जीवन बीमा’ दिया गया है। उल्लेखनीय है कि स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैक्सिम सम अस्योर्ड 25 लाख रुपए तक का होगा। इस स्कीम के तहत ग्राहकों को कंपनियों की ओर से पहले से दी गई जानकारियों के आधार पर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। सरल जीवन बीमा को 18 से 65 वर्ष की आयु वाले खरीद सकेंगे।

गाड़ियां होंगी मंहगी

कारे भी 1 जनवरी, 2021 से मंहगी हो जाएंगी। क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनियां नए वर्ष में अपने कई मॉडल के दाम 5 फीसदी तक बढ़ोतरी करने जा रही हैं। जिसके चलते कारों का मंहगा होना तय है। जो कंपनियां अपने कारों के दाम बढ़ा रही हैं उनमें मारुति सुजुकी इंडिया, निसान, रेनॉ इंडिया, होंडा कार्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसूजू, ऑडी इंडिया, फॉक्सवैगन कार कंपनिया, फोर्ड इंडिया और बीएमडब्लयू इंडिया के नाम शामिल हैं। वहीं टूव्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प भी 1 जनवरी से बाइक-स्कूटर की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है।

एलपीजी सिलेंडरों के दामों में भी होगा बदलाव

सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। इस दौरान कीमत में बढ़ोतरी भी की जा सकती है और राहत भी दी जा सकती है। ऐसे में 1 जनवरी को एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव होना तय माना जा रहा है।

भुगतान करने के इस नियम में होगा बदलाव

1 जनवरी से चेक के माध्यम से भुगतान करने के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। ऐसे में नए नियम लागू होने के बाद 50 हजार से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। इसके तहत 50 हजार से अधिक के चेक के लिए जरूरी जानकारी की पुष्टि फिर से की जाएगी। माना जा रहा है कि ये नए नियम चेक पेमेंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने और बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए बनाए गए हैं।

कॉन्टैक्टलेस कार्ड के माध्यम से भुगतान की सीमा में बदलाव

1 जनवरी से केंद्रीय बैंक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कॉन्टैक्टलेस कार्ड के माध्यम से भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5 हजार रुपए करने जा रहा है। ज्ञात हो कि मौजूदा समय में कॉन्टैक्टलेस कार्ड से भुगतान करने की लिमिट 2 हजार रुपए ही है।

सिर्फ चार बार भरने होंगे GSTR-3B रिटर्न फॉर्म

सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए ही क्वारटर्ली फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद मंथली पेमेंट योजना शुरू कर रही है। इससे कारोबारियों को 1 जनवरी से सालभर में मात्र चार बार GSTR-3B रिटर्न फॉर्म भरने होंगे। मौजूदा समय में कारोबारियों को 12 फॉर्म भरने पड़ रहे हैं। इस योजना का लाभ सालाना कुल 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर करने वाले कारोबारी उठा सकेंगे।

लैंडलाइन से कॉल करने के लिए लगाना होगा जीरो

पूरे देश में 1 जनवरी 2021 से लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए नंबर डायल करने से पहले जीरो लगना अनिवार्य हो जाएगा। बताया जा रहा है ऐसा होने से टेलीकॉम कंपनियों को ज्यादा नंबर बनाने में सहयोग मिलेगा।

म्यूचुअल फंड निवेश के भी बदलेंगे नियम

1 जनवरी, 2021 से म्यूचुअल फंड निवेश के नियमों भी बदल होने जा रहे हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड के नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं। इस नए नियम के लागू होने के बाद फंड्स का 75 फीसदी हिस्सा इक्विटी में इंवेस्ट करना जरूरी हो जाएगा। अभी यह न्यूनतम 65 फीसदी है।

यूपीआई पेमेंट सर्विस में भी होगा बदलाव

1 जनवरी से अमेजन-पे, गूगल-पे और फोन-पे से भुगतान करने पर अतिरिक्त चार्ज चुकाना पड़ सकता है। एनपीसीआई ने 1 जनवरी से थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की तरफ से चलाई जा रही यूपीआई पेमेंट सर्विस पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही एनपीसीआई ने नये साल पर थर्ड पार्टी ऐप पर 30 प्रतिशत का कैप लगा दिया है। हालांकि पेटीएम इस दायरे में नहीं है।

गाड़ियों में फास्टैग लगाना अनिवार्य हो जाएगा

केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जनवरी, 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। पुराने वाहनों जिनकी बिक्री 1 दिसंबर, 2017 से पहले हुई है उन पर एम और एन कैटेगिरी के मोटर वाहनों पर भी यह लागू होगा। इस नए नियम के लागू होने के बाद गाड़ी मालिकों को फास्टैग अकाउंट में कम से कम 150 रुपए की धनराशि रखनी अनिवार्य रहेगी।

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