आमिर खान के विवादित बयान पर HC का फैसला, 2015 में देश छोड़ने की कही थी बात


बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) को हाइकोर्ट से राहत मिल गई है। अब वह सुकून की सांस ले सकते हैं। आमिर खान के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट (Chahattisgarh High Court) में उनके विवादित बयान पर सुनवाई हुई जहां कोर्ट ने एक्टर की खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि, आमिर खान पर 2015 में असहिष्णुता पर दिए विवादित बयान को लेकर याचिका दर्ज किया गया था। आमिर खान ने अपने बयान में देश छोड़ने की बात कही थी जिसके बाद काफी बवाल मचा था। उनके इस बयान के बाद रायपुर के एक शख्स ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी।



आमिर खान के खिलाफ रायपुर के दीपक दिवान ने निचली अदालत में परिवाद दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया था। इसके बाद दीपक ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, हालांकि कोर्ट ने फिर से खारिज कर दिया था। हालांकि, दीपक ने यहां हार नहीं मानी और हाइकोर्ट के एक एडवोकेट के जरिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि, किसी के दिए गए बयान से देश की अखंडता व सुरक्षा को खतरा है या नहीं यह तय करना केंद्र और राज्य शासन की जांच का विषय है। इसलिए इस मामले में किसी भी व्यक्ति को दखल देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। गौरतलब हो कि, साल 2015 में आमिर खान अखंडता पर कहा था कि उनकी पत्नी को भारत में डर लगता है। इसलिए उनकी पत्नी ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें देश छोड़ देना चाहिए।

source

आपको ये पोस्ट कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। इस पोस्ट को शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पड़ते रहने के लिए आप बॉलीकॉर्न.कॉम (bollyycorn.com) के सोशल मीडिया फेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।

0/Post a Comment/Comments