अब नए कानून के तहत दुष्कर्म के दोषी को बनाया जाएगा नपुंसक, पीएम ने दी मंजूरी

 

भारत में पिछले कई वर्षों से ये मांग उठ रही है कि, दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की जगह और भी ज्यादा सख्त सजा दी जाए। उन्हें नपुंसक बनाने की भी मांग की गई है लेकिन उसे सरकार और नागरिक समाज द्वारा ख़ारिज कर दिया गया और कहा गया कि, ऐसा करना मानवता के खिलाफ है। भारत में सामूहिक दुष्कर्म मामले में कारावास और कुछ मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान है। यही कारण रहा था कि, निर्भया के दोषियों को फांसी दी गई थी। वहीं दुनिया के कई देश दुष्कर्म के दोषियों को नपुंसक बना देते हैं या फिर उनका प्राइवेट पार्ट काट देते हैं। कई देशों में दोषी को गोली भी मार दी जाती है।

पाकिस्तान में भी दुष्कर्म को लेकर सख्त कानून बनाया गया है, जिसे पीएम इमरान खान ने मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत अब कोई व्यक्ति दुष्कर्म का दोषी पाया जाएगा, तो उसे नपुंसक बनाया जा सकता है। वहीं सऊदी अरब में भी दुष्कर्म के दोषियों को कानून शरिया के मुताबिक ही सजा दी जाती है। देश कोई दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है, तो उसका सिर कलम कर दिया जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया जाता है। देश में किसी भी अपराध की सजा मौत है। उत्तर कोरिया में दुष्कर्म के दोषी के सिर में गोली मारने की सजा दी जाती है। ये सजा दोषी को सार्वजनिक जगहों पर दी जाती है।

इसके आलावा भारत के पड़ोसी देश चीन में दुष्कर्म के दोषी को फांसी चढ़ाया जाता है। चीन में अगर मेडिकल टेस्ट में ही दुष्कर्म की पुष्टि हो जाती है तो दोषी को फांसी दे दी जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया के तहत कई बार निर्दोष की भी फांसी मिल चुकी है। जिसका खुलासा आरोपी की मौत के बाद हुआ है। इराक में तो दुष्कर्म के दोषी को पत्‍थरों से मार-मार कर उसकी हत्या की जाती है। दोषी को तब तक पत्थर मारे जाते हैं, जब उसकी मौत नहीं हो जाती है।

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