गोल्ड को लेकर केंद्र सरकार ने बदला ये कानून, इस दिन से लागू होगा नया नियम

 

gold hallmarking

सोना (Gold) को लेकर केंद्र सरकार (Central Government) ने अहम फैसला सुनाया है। गोल्ड को लेकर इस साल के शुरुआत में नए नियम लागू किए जाने का फैसला किया गया था जिसे अगले साल जून में प्रॉपर लागू किया जाएगा। दरअसल, मोदी सरकार ने हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) नियमों को बदलने का फैसला इसी साल जनवरी में लिया गया था। सरकार ने घोषणा की थी कि अब बिना हॉल मार्किंग के सोने के आभूषण मार्केट में नहीं बिक सकेंगे। सिर्फ हॉलमार्क वाले सोने के ज्वैलरी को बेचा जा सकेगा। अब इस नियम के लागू होने की तिथि सामने आ गई है। अब पूरे देश में 1 जून 2021 से गोल हॉमार्किंग का नया नियम लागू होगा।

बना नया नियम
इस नियम के बाद अब कोई भी सोनार (Jewelers) आम उपभोक्ता को ठग नहीं पाएंगे। इसी वजह से, हॉलमार्किंग के नियम के साथ नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (New Consumer Protection Act 2019) भी लागू कर दिया गया है। इस कानून के मुताबिक, अगर किसी ज्वैलर्स ने उपभोक्ता के साथ सोना खरीद पर धोखा किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि, अगर कोई ज्वैलर्स 22 कैरेट का सोना बताकर आपको 18 कैरेट का सोना बेच रहा तो अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सरकार के द्वारा बदले गए नियम के मुताबिक, ज्वैलर्स की धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ज्वैलर्स को जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, साथ ही जेल भी हो सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद ज्वैलर्स ने काफी आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इतने समय में इतना बड़ा बदलाव नहीं हो सकता है।

source

आपको ये पोस्ट कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। इस पोस्ट को शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पड़ते रहने के लिए आप बॉलीकॉर्न.कॉम (bollyycorn.com) के सोशल मीडिया फेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।


0/Post a Comment/Comments