लव जिहाद पर ओवैसी का बड़ा बयान, कानून बनाने वालों को दे डाली नसीहत


‘लव जिहाद’ का मामला अब दिन प्रतिदिन गरमाता जा रहा है। इस पर कानून बनाने की पहली पहल मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh) सरकार पहले ही कर चुका है। शिवराज सरकार ने लव जिहाद कानून का मसौदा भी तैयार कर लिया है। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको लेकर कानून बनाने में लगा है। यूपी सरकार का भी ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। भाजपा शासित राज्य लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं, विपक्षी पार्टियां इसका कड़ा विरोध भी कर रही है। इस बीच AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने इसका कड़ा विरोध जताते हुए संविधान पढ़ने की सलाह दी है।

ओवैसी ने इस मामले में कहा, ‘इस तरह का कानून संविधान की धारा 14 और 21 के खिलाफ है। कानून की बात करने से पहले उन्हें संविधान को पढ़ना चाहिए, उसके बाद विशेष विवाह अधिनियम को खत्म करने की बात कहनी चाहिए। नफरत का ऐसा प्रचार काम नहीं करेगा। भाजपा युवाओं का ध्यान बेरोजगारी से हटाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है।’

बता दें कि, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लव जिहाद पर कानून बनाए जाने की घोषणा की थी। इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। कहा जा रहा है अगले विधानसभा सत्र में इस कानून को पारित किया जा सकता है। लव जिहाद कानून पर बने कानून को मध्यप्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट-2020 का नाम दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई पहले से भी लव जिहाद के दायरे में आता है तो उसकी शादी को रद्द किया जा सकता है। इस मामले की सुनवाई फैमिली कोर्ट में की जाएगी और उच्च न्यायालय में फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा सकेगी। लव जिहाद मामले में 5 साल की सजा का प्रावधान है।

वहीं, उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद कानून पर मसौदा तैयार किया जा रहा है। हालांकि, यूपी सरकार लव जिहाद शब्द पर कानून नहीं बना रही है। लव जिहाद की जगह धर्मांतरण निरोधक विधेयक का नाम रखा गया है। आने वाली कैबिनेट बैठक में इस ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा। फिलहाल, मसौदे को परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भेज दिया गया है। बता दें कि, योगी सरकार ने इस मामले के दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान रखा है। वहीं, बिहार और हरियाणा राज्य में भी लव जिहाद का कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है।

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