लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी शिवराज सरकार, 5 साल की सजा का होगा प्रावधान

भोपाल। लव जिहाद की शिकार हो रही लड़कियों को इससे निजात दिलाने की कवायद अब तेजी से शुरू हो गई है। धीरे—धीरे करके अधिकत्तर राज्य लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की वकालत करने लगे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश ने भी लव जिहाद के खिलाफ नया कानून लाने का एलान किया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश धर्म विधेयक 2020 लाने की तैयारी में है। इस नए अधिनियम के लागू होने पर जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण कराने वालों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस बारे में आज जानकारी देते हुए बताया कि सरकार प्रदेश में धर्मांतरण कराकर विवाह कराने पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी में है।

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर कोई बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से शादी के लिए धर्म परिवर्तन करता है तो उसके लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना जरूरी होगा। यह विधेयक मध्य प्रदेश धर्म विधेयक-2020 के नाम से लाया जाएगा। उन्होंने कहा इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहयोग करने वालों को पांच साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा। गौरतलब है बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून लाने की बात कही थी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलने दिया जाएगा। यह पूरी तरह से अवैध और गैर-कानूनी है। ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रदेश में कानून बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए थे कि प्रदेश में अपराधी तत्वों, विशेष रूप से बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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