
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक बार फिर बड़ा कदम उठाते हुए भारत में इस्तेमाल किए जा रहे 43 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा 69ए के तहत इन ऐप को प्रतिबंधित किया गया। इन ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। भारत सरकार की तरफ से यह यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि ये ऐप भारत की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा के प्रति पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलिप्त हैं।
बताते चलें कि इससे पहले केन्द्र सरकार ने देश की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा बताते हुए चीनी मोबाइल कंपनियों के टिकटॉक और यूसी सहित कई ऐप को बैन कर दिया था। गौरतलब है कि भारत सरकार की तरफ से चीनी मोबाइल कंपनियों के ऐप पर बैन करने का यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया था जब लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ तनाव चरम पर चल रहा।
आज प्रतिबंधित किए गए मोबाइल ऐप के नामों की सूची
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