दिसंबर से बदल जाएगा बैंकों का ये नियम, ग्राहकों को मिलेगी 24 घंटे सेवा

 

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दिल्ली। बैंकों की अब आपकी धनराशि पर नजर है। बैंक के भीतर एक खाते से दूसरे खाते में होने वाले ट्रांसफर की राशि को लेकर नियम बदलने वाला है। दिसंबर से कैश ट्रांसफर से जुड़े बैंकों के नियम बदल जाएंगे। आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को लेकर नियम में बदलाव किया है। यह बदलाव लोगों की सुविधा में बढ़ोतरी होगी। अब लोग 24 घंटे आरटीजीएस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। 24 घंटे राशि ट्रांसफर व्यवस्था आरबीआई को दिसंबर से लागू करना है। अभी आरटीजीएस की सर्विस 24 घंटे काम नहीं करती। आरबीआई के इस फैसले से बड़ी ट्रांजेक्शन या फंड ट्रांसफर करने वाले लोगों और कारोबारियों को फायदा होगा। आरबीआई आरटीजीएस की 24 घंटे की सेवा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभी आरटीजीएस की सर्विस सुबह 8 बजे से शाम 7.55 बजे तक ही मिलती है।

आरबीआई ने अपनी पिछली मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय पहली बैठक के बाद जारी समीक्षा में कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर ऐसे गिने चुने देशों में होगा जहां 24 घंटे, सातों दिन, बारह महीने बड़े मूल्य के भुगतानों के तत्काल निपटान की प्रणाली होगी। आरटीजीएस फंड ट्रांसफर करने की एक तेज प्रक्रिया है। इस सेवा के जरिए आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे में पैसे ट्रांसफर करते हैं।

आरटीजीएस में न्यूनतम 2 लाख रुपये फंड ट्रासफर कर सकते हैं लेकिन इसमें अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आरटीजीएस सेवा का सबसे बड़ा फायदा है कि इसके जरिए तुरंत पैसा पहुंच जाता है। आरटीजीएस सेवा के शुल्क भी अलग-अलग हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आरटीजीएस करने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। 11 से 2 बजे तक 2 रुपये और शाम 6 बजे के बाद 10 रुपये ग्राहक को देना होता है।

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