पुराने वाहन धारकों के लिए जरूरी हुआ यह काम, 1 जनवरी से बिना फास्टैग के नहीं पार कर पाएंगे टोल प्लाजा

नई दिल्ली। सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाना हर किसी के स्वभाव में शामिल है। लेकिन बात जब वसूली की आती है तो इसके लिए इतने सख्त कानून बन जाते हैं, जिससे बच पाना बेहद ही मुश्किल हैंं। वाहन चालकों के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना, प्रदूषण का कागज, रोड टैक्स, फिटनेस आदि अनिवार्य कर दिया गया। बावजूद सड़कों की जो हालत है वह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय गाड़ी मालिकों को एक और झटका देते हुए पुराने वाहनों के लिए भी फास्टैग का होना जरूरी कर दिया है। इसके लिए मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर 1 जनवरी, 2021 से पुराने वाहनों के लिए भी फास्टैग का होना अनिवार्य कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक 1 दिसंबर, 2017 से पहले बेचे गए एम और एन श्रेणी के चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग होना जरूरी कर दिया गया है। मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर छह नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के मुताबिक 1 दिसंबर, 2017 से नए चार पहिया वाहनों के सभी तरह के पंजीकरण के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया था साथ ही वाहन विनिर्माता या उनके डीलर फास्टैग की आपूर्ति कर रहे हैं। इतना ही नहीं यह सुनिश्चित किया गया था कि परिवहन वाहनों के लिए फास्टैग लगने के बाद ही फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके साथ राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी एक अक्टूबर, 2019 से फास्टैग चिपकाना जरूरी है।

मंत्रालय ने फॉर्म 51 में संशोधन करते हुए यह भी अनिवार्य कर दिया है कि एक नई थर्ड पार्टी बीमा लेते समय वैध फास्टैग का होना जरूरी है। बीमा में फास्टैग आईडी का ब्यौरा दिया जाएगा। यह 1 अप्रैल, 2021 से प्रभाव में आने के साथ लागू कर दिया जाएगा। यह अधिसूचना टोल प्लाजा पर शुल्क का 100 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में एक कारगर कदम साबित होगी। साथ ही वाहन बिना किसी रोक—टोक के भी प्लाजा से गुजर सकेंगे।

आपको ये पोस्ट कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। इस पोस्ट को शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पड़ते रहने के लिए आप बॉलीकॉर्न.कॉम (bollyycorn.com) के सोशल मीडिया फेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।

0/Post a Comment/Comments