बेकाबू कोरोना..अब इस राज्य में लगा नाइट कर्फ्यू, नियमों का उल्लंघन करने पर भरना होगा 10 हजार का जुर्माना


Night curfew in punjab:
 बेकाबू हो रहे कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस दिशा में लगातार तरह-तरह की कोशिशें जारी है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या अब चिंता का सबब बन चुकेी है। लिहाजा, अब इस पर अंकुश लगे इसके लिए सभी प्रदेश सरकारें अपनी तरफ हर संभंव कोशिश कर रही है। अब इसी बीच खबर है कि पंजाब सरकार ने प्रदेश में आगामी 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। यह नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान कई प्रकार के नियम लागू किए गए हैं, जिनका कड़ाई से पालन करना होगा। सरकार की कोशिश है कि इन नियमों के प्रति लोग संजीदा हो सके इस दिशा में लगातार इस तरह के नियम लागू किए जा रहे हैं। 

जानें कैसे रहेंगे नियम 
बता दें कि इन नाइट कर्फ्यू के दौरान प्रदेश में दुकानों सहित अन्य व्यापारिक केंद्रों को सुबह से लेकर रात 9: 30 बजे तक ही खलने की इजाजत रहेगी। अगर कोई भी शख्स इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और तो और उस पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार यह नियम इसलिए लेकर आई ,ताकि लोग संजीदगी से नियमों का पालन कर सके।

 इन राज्यों में लग चुका नाइट कर्फ्यू 
इससे पहले कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। इससे पहले गुजरात के चार शहर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कोरोना से संजीदा हो रहे हालातों के मद्देनजर  नाइट कर्फ्यू लग चुका है , मगर अब इस फेहरिस्त में पंजाब का भी नाम जुड़ चुका है।  हिमाचल प्रदेश  में 31 दिसंबर तक स्कूल, कॉलेज  बंद रखने का ऐलान किया गया है। अ़ब प्रदेश में मास्क न पहनने पर 1 हजार रूपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। 

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