अगर की यह पांच गलती तो रद्द हो जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस

नई दिल्‍ली। केंद्र की मोदी सरकार ने सड़क हादसों के रोकने और यातायात नियमों को बेहतर करने के मकसद से पिछले साल सितंबर माह में ही नया मोटर व्‍हीकल एक्ट (Motor Vehicles Amendment Act 2019) लागू किया था। इस नये मोटर वाहन अधिनियम 2019 में जुर्माना राशि और चालान में भी काफी बदलाव किये गये थे। साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त नियम बनाये गये हैं। नये नियम के मुताबिक आपकी एक छोटी सी गलती भी आपको मुसीबत में डाल सकती है या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) भी रद्द करा सकती है, इसलिए अबी वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

नये मोटर व्हीकल के नियम के मुताबिक अगर आपने खतरनाक तरीके से या फिर शराब पीकर वाहन चलाया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। नये नियम का असर भी सडकों पर दिखने लगा है। लोग पहले की अपेक्षा अब ज्यादा सतर्क होकर वाहन चलाते हैं। गाड़ी के कागजात भी दुरुस्त रखते हैं। ट्रैफिक पुलिस से भी ठीक से बर्ताव करते हैं। चालकों की सतर्कता की वजह से सड़क हादसे में भी कमी आई है। हालांकि बिना हेलमेट के चालान की संख्या अभी कुछ ख़ास कमी नहीं आई है। नए मोटर व्‍हीकल एक्ट (Motor Vehicles Amendment Act 2019) के मुताबिक अगर वाहन चालक द्वारा ट्रैफिक पुलिस या यातायात अधिकारी के साथ खराब व्‍यवहार किया जाता है,जैसे के गाड़ी न रोकना, ट्रक के केबिन में सवारी बैठाना आदि तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) सस्‍पेंड या रद्द करने की कार्रवाई की जा सकता है। साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

सरकार रखेगी पोर्टल का हिसाब

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अधिसूचित नए नियमों के अनुसार बस, टैक्सी में ज्‍यादा सवारी बैठना, सवारी के साथ दुर्व्यवहार, स्‍टॉप पर नहीं उतारना, बस चलाते हुए धूम्रपान करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, बेवजह वाहन धीरे चलाना, बस में सिगरेट पीना भी अब ड्राइवर को परेशानी में डाल सकता है। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती हैं।  नये नियम के मुताबिक अब ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ को जुर्माना राशि और ड्राइवरों के खिलाफ की गयी कार्रवाई समेत अन्य चीजें पोर्टल अपत अपडेट करनी होगी, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका पूरा ब्यौरा हासिल किया जा सके। विभागीय अधिकारियों को हर रोज यह पोर्टल अपडेट करना होगा। पोर्टल पर ड्राइवर के व्यवहार की भी जानकारी अंकित रहेगी, जिससे आवश्यकता पड़ने पर जैसे कि उपद्रव, जनता के लिए खतरा पैदा करने, वाहन चोरी, यात्रियों पर हमला, सामान की चोरी करने वाले ड्राइवरों का डीएल रद्द करने का प्रावधान पहली बार किया गया है। सरकार पोर्टल पर भी इसका रिकॉर्ड रखेगी, इससे भविष्य में ड्राइवर के व्यवहार की ऑनलाइन निगरानी हो सकेगी।

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