कोरोना काल में नौकरी करने के बदल गए नियम, श्रम मंत्रालय ने जारी किया ये दिशानिर्देश

कोरोना काल में नौकरीपेशा लोगों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए श्रम मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देश का अनुपालन करना जितना एक नौकरीपेशा शख्स के लिए अनिवार्य है। उतना ही उस संस्थान के लिए भी है, जिसके यहां वो कर्मचारी कार्यरत है। यदि संस्थान अथवा कोई भी नौकरीपेशा शख्स इस दिशानिर्देश की अवहेलना करता है तो उसका अप्रेजल रोक दिया जाएगा। इस दिशानिर्देश को Directorate General of Health Services ने मिलकर तैयार किया है।

इस दिशानिर्देश के मुताबिक, हर एक नौकरीपेशा शख्स को अब अपने कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कौन इन नियमो का पालन कर रहा है और कौन नहीं इसकी निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से किया जाएगा। इस दिशानिर्देश के मुताबिक, नई एचआर नीति में बदलाव करने की बात कही गई है। अब सभी कर्मचारियों को हेल्थ बीमा जारी कर दिया गया है। सभी कंपनियों को Special Leave Policy बनाने की निर्देश दिया गया है। कंपनियां नजदीकी हॉस्पिटल से टाई-अप करें। कर्मचारी निजी वाहन या साइकिल का इस्तेमाल करें।

जरूरी हो गया अब ये नियम 
लिफ्ट का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आप लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि तीन से ज्यादा संख्या में लोग उसमें न चढ़े। दफ्तर के किसी भी काम करते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को बनाए रखे। अगर किसी कर्मचारी के 5 से 6 उम्र का बच्चा है तो उसे अपने घर का काम करने की छूट मिलनी चाहिए। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को काम करने के लिए प्रतोसाहित न करें।

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