तबलीगी जमात मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, कहा- अभिव्यक्ति की आजादी का किया गया दुरुपयोग

 

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने तबलीगी जमात से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा है ”हाल के समय में अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे अधिक दुरुपयोग हो रहा है”। सुप्रीम कोर्ट में दखिल इस याचिकाओं में तबलीगी जमात के खिलाफ फेक न्यूज प्रसारित करने और निजामुद्दीन मरकज घटना का सांप्रदायिक रंग देने का का आरोप लगाकर टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले सुनावई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अगुआई वाली पीठ में हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इसे किसी जूनियर अधिकारी ने फाइल किया है। इसमें याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए गलत रिपोर्टिंग के एक भी मामले को विशिष्ट रूप से संबोधित नहीं किया गया है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

इतना ही नहीं चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि आप इस कोर्ट के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में सरकार की तरफ से दायर हलफमाना एक जूनियर अधिकारी द्वारा दाखिल किया गया है। यह बहुत गोलमोल है और खराब रिपोर्टिंग की किसी घटना पर प्रतिक्रिया नहीं है। कोर्ट ने मेहता से यह सुनिश्चित करने को कहा कि संबंधित विभाग के सचिव नया हलफनामा दायर करें। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि सचिव को हमें बताना है कि वह विशिष्ट घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं और इस तरह का बेतुका जवाब ना दें जिस तरह अभी दिया गया है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि सरकार ने कहा है कि इसमें अभिव्यक्ति की आजादी शामिल है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ”हाल के समय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन आजादियों में से एक है जिनका सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है।” जमियत उलेमा-ए-हिंद, पीस पार्टी, डीजे हल्ली फेडरेशन ऑफ मस्जिद मदारिस, वक्फ इंस्टीट्यूट और अब्दुल कुद्दुस लस्कर की ओर से दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मीडिया की रिपोर्टिंग एकतरफा थी और मुस्लिम समुदाय का गलत चित्रण किया गया।

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