चलाते हैं रोज गाड़ी, तो जान लें ये नियम, नहीं तो फिर मुसीबत में पड़ सकते हैं आप

 

कभी-कभी कुछ खबरें हम आपके लिए ऐसी भी लाते हैं, जो बड़े ही काम की आती है, जिसमें यूं समझिए कि कायदे से लेकर कानूनों तक खदान भरा होता है, और दिक्कत इस बात की भी होती है कि अगर आपने इन नियमों को नहीं माना तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं, लिहाजा अगर आप कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो यकीन मानिए यह खबर आपके लिए बड़े काम की है।  इस खबर का सरोकार उन सभी लोगों से है, जो रोज गाड़ी चलाते हैं। जिनका सामना रोज ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से होता है। बता दें कि एक अक्टूबर से हर कामों को डिजिटलाइजेशन करने के लिए कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। इन्हीं में से एक नियम लाइसेंस और ई-चालान से जुड़ा हुआ है। 

यहां पर हम आपको बताते चले कि इन नियमों में बदलाव करने हेतु मोटर व्हीकल एक्ट मेंं संशोधन किया गया है। अब इस संशोधन के बाद आपको ट्रैफिक पुलिसकर्मी को अपने हार्ड दस्तावेजों को  ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस संशोधन के बाद से आपके सारे के सारे दस्तावेजों को आईटी पोर्टल पर रखरखाव किए  जाएंगे। जिसके जरिए आप ट्रैफिक पुलिस को अपने सारे के सारे दस्तावेज दिखा सकते हैं।

दूर हो गई अब ये समस्या भी 
इसके साथ ही अब दस्तावेजों को प्रमाणित करने की  झंझट भी दूर हो गई है। पहले ट्रैफिक पुलिसकर्मी के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था, जिससे यह पता लगाया जा सके कि  यह दस्तावेज वैध हैं या फिर अवैध, लेकिन सॉफ्ट कॉपी के आ जाने से यह समस्या दूर हो गई है। अब आपको इन दस्तावेजों को प्रमाणित करने की सारी की सारी समस्या दूर हो गई है।

मिली बड़ी राहत 
उधर, केंद्र सरकार ने सभी वाहन चालकों को भी ब़ड़ी राहत दी है। सरकार ने अब वाहन चलाकों के ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि को बढ़ा दिया है।  मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, वाहन फिटनेस इत्यादि दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गयी है। इससे पहले यह 30 सितंबर थी, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए अब इसे बढ़ा दिया गया है। 

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