हवाई यात्रा करने वालों को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सभी एयरलाइंस को दिया ये आदेश

 नई दिल्ली। कोरोना काल दौरान देश में लागू लॉकडाउन में फ्लाइट्स बंद थी, इस बीच जो टिकट कैंसिल हुए थे उसमे से कई लोगों को अब तक रिफंड नहीं मिला था। इसके बाद यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ने कोर्ट ने एयरलाइंस को आदेश दिया है कि, लॉकडाउन के दौरान जिनका भी यात्रा का टिकट था उन्हें तत्काल उनका पैसा एयरलाइंस रिफंड करे। अगर किसी यात्री ने तीन हफ्ते के बाद भी टिकट कैंसिल कराया है तो उन्हें भी उनका पैसा 21 दिनों के अंदर वापस किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हुई टिकट्स के रिफंड के प्रस्ताव को नागर विमानन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) के क्रेडिट सेल से करने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव में कहा गया है कि एजेंट ने अगर टिकट बेचा है तो रिफंड उसके माध्यम से होना चाहिए।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते क्रम को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 24 मई से देश में पूर्ण लॉक डाउन लगाया गया था। इस दौरान ऐसे बहुत से यात्री थे जिनका हवाई टिकट 25 मार्च से लेकर 24 मई के बीच का बुक था। यह टिकट एयरलाइंस द्वारा डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट कन्फर्म था, जिसका पूर्ण भुगतान भी यात्री ने कर रखा था। लॉकडाउन के दौरान जब किसी भी तरह यात्रा पर रोक लगी और फ्लाइट्स बंद हो गई तो सभी यात्रियों ने अपने टिकट रद्द करवा दिये। इसके बाद तय वक़्त में जब एयरलाइंस ने यात्रियों को रिफंड नहीं किया और पैसे वापस करने में आनाकानी करने लगे।

जिसके बाद जब दबाव बढ़ा तो एयरलाइंस ने यात्रियों को क्रेडिट शेल देने लगे जिसके बदले में अपनी जरुरत के हिसाब से यात्री कभी भी टिकट बुक करा सकेंगे। इस ही मामले पर सुप्रीम कोर्ट से एयरलाइंस को बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने साफ़ कहा है कि बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के एयरलाइंस को टिकट का पूरा रिफंड करना होगा। वो भी 21 दिनों के अंदर। लॉकडाउन के दौरान का अगर कोई टिकट रद्द हुआ है तो उसका रिफंड तुरंत करना होगा।

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