बार में फिर सजेगी महफ़िल, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी इजाजत

 

कोरोना के मामले भले ही देश में बढ़ते जा रहे हैं लेकिन योगी सरकार ने राज्य बार खोलने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए सभी जिलों के आबकारी अधिकारियों और संयुक्त आबकारी आयुक्तों को मौखिक निर्देश दे दिए हैं। जिनमे कहा गया है कि बार रात 10 बजे तक खुलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइन के बाद बार खोलने की अनुमति दी है। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए लॉकडाउन 24 मार्च से पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था। जिसमे शराब की दुकानें, बियर शॉप्स सहित सभी कारोबारी प्रतिष्ठान बंद करवा दिए गए थे। जिसके बाद दोबारा 4 मई को शराब और बियर की शॉप्स को तो खोला गया लेकिन बार तब भी बंद थे। पिछले दिनों सरकार ने मॉडल शॉप और देसी शराब की दुकानों में कस्टमर को बैठकर पीने की इजाजत दी गई थी।

उत्तर सरकार ने बीते रविवार को अनलॉक-4 को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। जिसके मुताबिक राज्य में लॉकडाउन में सिर्फ कन्टेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लागू रहेगा। वहीं प्रदेश में वीकेंड में चले आ रहे लॉकडाउन में भी जनता को राहत देते हुए अब सिर्फ रविवार के दिन ही लॉकडाउन रहेगा। यानी अब बाजार सोमवार से शनिवार तक खुलेगा। 30 सितम्बर तक सभी स्कूल-कालेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे, वहीं कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में रहने वाले कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए 21 सितंबर से स्कूल और कालेज जा सकेंगे।

आनलाइन स्टडी या फिर कंसल्टेशन के लिए स्कूल प्रबंधक 50 फीसदी शिक्षक और कर्मचारियों को बुला सकता है। इसके आलावा आईटीआई, कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास निगम में प्रशिक्षण की अनुमति होगी। स्विमिंग पूल, सिनेमाहॉल, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम, थिएटर पहले की तरह बंद रहेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। दस वर्ष से छोटे बच्चे, 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति और कई बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति और प्रेग्नेंट महिलाओं को घर में रहने को ही कहा गया है।

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