वाजपेयी के करीबी अरुण शौरी पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, मुकदमा दर्ज करने का आदेश

 

जोधपुर। सरकार किसी की भी रही हो लेकिन भ्रष्टाचार को रोक पाने में सभी नाकाम रही हैं। यह अलग बात है कि इसका खुलासा तब होता है जब सरकार सत्ता से बाहर होती है। इसी तरह अटल विहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है। जोधपुर में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने वर्ष 2002 में सरकार की ओर से संचालित होटल में कथित भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद अरुण शौरी, पूर्व विनिवेश सचिव प्रदीप बैजल और तीन अन्य के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

विशेष न्यायाधीश पूरन कुमार शर्मा ने उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल को राज्य सरकार को सौंपने का आदेश दिया है। बता दें कि अदालत ने यह आदेश लक्ष्मी विलास होटल को बाजार दाम से बहुत काफी कम मूल्य में बेचने के मामले में दिया है। पहले इस होटल को भारतीय पर्यटन विकास निगम की तरफ चलाया जाता था, लेकिन वर्ष 2002 में इसे भारत होटल्स लिमिटेड को बेच दिया गया था, जिसे अब ललित ग्रुप ऑफ होटल्स चलवा रहा है। होटल की बाजार रेट से कम दाम पर बिक्री से सरकार को 244 करोड़ रुपए का कथित नुकसान हुआ है। इसी मामले में सीबीआई की एक क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह आदेश दिया है। जबकि सीबीआई रिपोर्ट में कहा गया था कि विनिवेश प्रक्रिया में आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे।

सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में केंद्रीय एजेंसी के इस तर्क से नाराजगी जताई और एक क्लोजर रिपोर्ट पेश करने को लेकर आलोचना भी की। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा मालूम चलता है कि तत्कालीन मंत्री अरुण शौरी और तत्कालीन सचिव प्रदीप बैजल ने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए सौदे में केंद्र सरकार को 244 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस मामले में तीन अन्य आरोपियो में आशीष गुहा, तत्कालीन निवेश फर्म लाजार्ड इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कांतिलाल करमसी विकमसे और भारत होटेल्स लिमिटेड के चेयरपर्सन और ज्योत्सना सूरी के प्रबंध निदेशक शामिल हैं। विशेष अदालत ने इन आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) डी के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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