सरकारी नौकरियों में योगी सरकार ने बढ़ाया कोटा, जानें किसे मिलेगा आरक्षण का लाभ

 

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभागों में खाली पदों पर सख्त फैसले ले रहे है। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले तीन महीने में खाली पदों को भरा जाए। लेकिन अब सीएम योगी ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा भी बढ़ा दिया है। जिससे यूपी में रहने वालों लोगों को काफी फायदा मिलेगा। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सरकारी नौकरियों में कुल 60 फीसदी पदों पर आरक्षण देने का फैसला लिया है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के बाद रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा है। जिसके बाद अब यूपी में सभी आयोग भर्ती के लिए इसी आधार पर आवेदन निकालाएंगे।

योगी सरकार ने यूपी में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। जिसके तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 2020 जारी किया जा चुका है। इस अधिनियम के बाद अब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देना अनिवार्य होगा। लेकिन योगी सरकार के इस फैसला के लाभ सिर्फ यूपी में रहने वाले लोगों को मिलेगा। जिसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंहल ने दी है। उन्होंने इस नियम को सख्ती से लागू करने का ऐलान किया है। वहीं, योगी सरकार के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है और भर्ती के लिए जो प्रस्ताव पूर्व से आए थे उसे वापस भेजकर इसमें संशोधन कराया जा रहा है।

ये है मौजूदा व्यवस्था
बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिया गया है। जिसके बाद यूपी में सरकारी नौकरियों में 60 फिसदी रिजर्वेशन लागू हो गया है। अनुसूचित जाति के लिए 21 फीसदी, अनुसूचित जनजाति दो फीसदी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है।

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