
यहां पर हम आपको बताते चले कि अब अक्टूबर का महीना अपने मुहाने पर आ चुका है। अब महज दो दिनों का समय शेष रह गया है, लेकिन इससे पहले सरकार ने कुछ ऐसे नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिसका सीधा और साफ असर आपकी जेब पर पड़ सकता है, लेकिन अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों चालकों के लिए बड़ा फैसला किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में संशोधन किया है। अब इसके तहत वाहन चालकों को वाहन चलाते समय फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। मगर, आप इसके बावजूद भी फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको 1 से लेकर 5 हजार रूपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है , लेकिन हां.. कुछ शर्तों के साथ..आप वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि किन-किन स्थितियों में वाहन चालक वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरी शर्त.. आप मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, वाहन चलाक गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हां.. इससे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से किसी को कोई हानि न पहुंचे। उधर, यदि ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले लिया गया हो या अयोग्य घोषित कर दिया गया हो तो ब्योरा पोर्टल पर उपलब्ध होगा और यहां इसकी जांच की जा सकती है। कार डॉक्युमेंट्स से संबंधित और सभी डेटा को भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्टोर और मॉनिटर किया जा सकता है।
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