महिला सैनिकों की इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, दिया यह तर्क

 


भारतीय सेना में कार्यरत महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन की नई मांग करने वाली याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक पुराने निर्णय में जिन महिला अधिकारियों ने 14 साल की सर्विस पूरी कर ली है उनके लिए स्थायी कमीशन की मंजूरी दी थी। लेकिन अब जब अन्य महिला अधिकारियों ने फिर से इस स्थयी कमीशन की मांग तो कोर्ट ने याचिको को खारिज कर दिया।

इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी सहयाता करना तो हैं लेकिन हमें कहीं तो एक सीमा रेखा खींचनी होगी। आपको बता दें इससे पहले फैसले देने के वक्त तक जिन महिला अधिकारियों ने 14 साल तक सेवा पूरी की होगी। उन्हें कट ऑफ डेट के दिन तक पेंशन और अन्य फायदे मिलेंगे।

वहीं मौजूदा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कट ऑफ डेट पर विचार करने से साफ इंकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर इसी तरह से समझौता करते रहे तो महिला अधिकारियों की लाइन लग जाएगी। इसलिए कहीं तो एक रेखा खींचनी ही होगी।

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