सड़क हादसे में जान गवाने वाले के परिजनों को मिलेगा पांच लाख मुआवजा, सरकार ने तैयार किया ड्राफ्ट

 

नई दिल्ली। देश में रोजाना सड़कों पर कई हादसे होते हैं, जिसमे अक्सर लोगों की जान तक चली जाती है। इसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले होते हैं। इसकी वजह से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन अब सड़क हादसे में मृतक के परिजनों की आर्थिक सहायता के लिए उन्हें पांच लाख रुपए की राशि मिल सकेगी वो भी बिना कोर्ट चक्कर लागए। बड़ी बात यह है कि सिर्फ तीन माह से अंदर ही पीड़ित परिवार को बीमा कंपनी यह राशि चेक से देगी। उच्च वर्ग पीड़ित परिवारों के लिए भी सरकार जल्द न्यूनतम मुआवजा राशि जल्द तय करेगी और ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर में इसकी अधिसूचना भी सरकार जारी कर सकती है।

सड़क हादसे में मृतक के परिवार को पांच लाख रुपए मुआवजा देने के लिए मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2020 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में किया गया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) 1989 के तहत सरकार अब इस नियम को लागू करेगी। निजी बीमा कंपनियों के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बैठक करके ड्राफ्ट तैयार कर चुका है। इसके बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि मौजूदा वर्ष में ही नवंबर माह में कानून मंत्रालय से इसे अनुमति मिल जाएगी जिसके बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 

वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा वक़्त में मध्य और निम्न मध्य वर्ग में 70 प्रतिशत पीड़ितों को 2.5 से 3 लाख रुपए तक मिलते हैं। इसके बाद पीड़ित परिवार को वर्षों तक मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल के चक्कर लगाने पड़ते हैं तब भी उन्हें मुआवजें की राशि नहीं मिलती हैं। वहीं अब अधिसूचना जारी होने के बाद बीमा कंपनी को बिना किसी देर के सिर्फ तीन माह में ही पीड़ित परिवार को मुआवजें की राशि देनी पड़ेगी।

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