रिया को हो सकती है लंबी जेल, जानिए क्या है एनडीपीएस एक्ट और कितनी मिल सकती है सजा

 

हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या या आत्म हत्या की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। अब इस केस में ड्रग्स का नया मामला सामने आने के बाद यह मामला एनसीबी के सौप दिया गया है।  नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने इस मामले जांच तेज कर दी है। एनसीबी ने अभिनेत्री रिया चक्रवती से दो दिन तक लगातार पूछताछ करने के बाद आज तीसरे दिन यानी मंगलवार उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरे प्रकरण में बीते दो दिन पहले एनसीबी ने रिया चक्रवती के भाई शौविक चक्रवर्ती और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों को नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत गिरप्तार किया गया है।

अगर रिया इस पूरे मामले में दोषी पाई जाती हैं तो जिन धाराओं के अन्तर्गत उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके मुताबिक उन्हें 10 वर्ष की अधिकतम सजा भी हो सकती है। आइए हम जानते हैं कि एनडीपीएस एक्ट क्या है और इसके अन्तर्गत कितनी सजा होती है। आपकी जानकारी ले लिए बता दें कि वर्ष 1985 में भारतीय संसद ने नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट बिल पारित किया। इसमें नारकोटिक्स का मतलब नींद और साइकोट्रोपिक वह पदार्थ होता हैं इंसान के दिमाक की पूरी कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है जो व्यक्ति इसे लेता है।

कुछ ड्रग्स ऐसे भी  होते हैं जिनका उत्पादन और बिक्री जरूरी दोनों जरूरी है लेकिन उनका अवैधानिक तरीके से उत्पादन या बिक्री नहीं की जा सकती है। इस बात को लेकर सरकार ने कड़े प्रतिबंध और विनियमन लगाए हुए हैं क्योंकि इनका अत्यधिक मात्रा में उपयोग नशे के लिए होता है। जो मानव समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे बचाव के लिए ही कड़े नियम बनाए गए हैं।

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