स्कूल को लेकर मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानें स्टूडेंट्स-टीचर्स को किन नियमों का करना होगा पालन

 

Reopen school guidelines 2020

कोरोना महामारी के चलते काफी समय से देशभर में सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद हैं. लेकिन अनलॉक के तहत केंद्र ने 21 सितंबर से स्कूल खोलने पर सहमति जताई थी. जिसे लेकर हाल ही में केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बच्चों की हेल्थ को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करने की घोषणा की गई है. दरअसल इस सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को ट्विटर के जरिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूड, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोजीसर (SOP) को जारी किया है. इसके साथ ही टेक्निकल प्रोग्राम्स में बच्चों को 6 महीने और सालभर का कोर्स करवाकर डिग्री देने वाले इन संस्थानों को भी 21 सितंबर से लैब खोलने की छूट दी गई है.

जारी हुई नई गाइडलाइन के तहत ये जानकारी दी गई है कि स्कूल (School) में सिटिंग अरेंजमेंट में भी बदलाव किया जाएगा. जिसके बाद स्टूडेंट्स के बीच में करीब 6 फीट की दूरी होगी. यानी विद्यार्थियों के आने से पहले ही कुर्सी-मेज में 6 फीट की दूरी रखी जाएगी. इसके साथ ही जब भी कक्षा में कोई जरूरी गतिविधि होगी तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का खास ख्याल रखना होगा. इस दौरान टीचिंग फैकल्टी को ये चेक करना पड़ेगा कि पढ़ाई-लिखाई के समय बच्चे और अध्यापक मास्क पहने हैं या नहीं. यहां तक कि स्टूडेंट्स को आपस में लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी साझा करने तक की भी अनुमति नहीं होगी.

किन लोगों को स्कूल जाने की होगी इजाजत
गाइडलाइंस के मुताबिक अभी एक साथ स्कूल में सभी बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा. अभी इस महामारी के समय में सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को स्कूल जाने की इजाजत दी गई है. लेकिन इसके बावजूद जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते या फिर इन हालातों से डर रहे हैं, उन्हें ऑफलाइन पढ़ने के लिए भी विकल्प दिए गए हैं. बता दें कि स्कूल सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए खोले जा रहे हैं जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा हैं. या फिर उन्हें कई और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

एजुकेशन से जुड़ी नई जानकारी
फिलहाल फिजिकल टीचिंग से संबंधित कोई भी गाइडलाइंस अभी जारी नहीं की गई है और न ही स्कूल, कॉलेजों में अभी इसके लिए इजाजत दी गई है. इसलिए अभी फिजिकल टीचिंग की क्लास ऑनलाइन ही चलेगी. साथ ही उन्हें एक हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से चलना होगा. इसी के साथ ऑफिशियल नोटिस के जरिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कैंपसों में भीड़-भाड़ से बचने के लिए स्कूलों और कॉलेजों दोनों को अपने एकेडमिक कैलेंडर को संशोधित करने के आदेश दिए गए हैं. बता दें कि स्कूल में सुबह होने वाले असेंबली को लेकर अभी छूट नहीं दी गई है इसलिए रोजाना किसी भी तरह की असेंबली नहीं होगी.

किन कॉलेजों-स्कूलों को खोलने की दी गई है इजाजत
इसके अलावा अभी सरकार ने सिर्फ उन्हीं स्कूलों को खोलने की इजाजत दी है, जो कॉलेज-स्कूल कंटेनमेंट जोन के अंदर नहीं हैं. जानकारी के मुताबिक परिसरों के अंदर स्टूडेंट्स, शिक्षकों और कर्मचारियों को रहने की छूट नहीं है. इसके साथ ही बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, कई बीमारियों से संबंधित लोग जिन्हें दिक्कत हो सकती है उन्हें परिसर में बुलाने के लिए मना किया गया है. हालांकि अभी सभी परिसरों को खोलने से पहले इन जगहों पर सैनिटाइजेशन करना होगा. क्योंकि महामारी के समय में कई स्कूल-कॉलेज को COVID केंद्र में तब्दील किया गया था. इसलिए ऐसी जगहों को सैनिटाइजेशन करना जरूरी होगा. इसके साथ ही इन सभी परिसरों को एक फीसदी सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन वाले पदार्थों से साफ करने के लिए भी कहा गया है.

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