म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान पर लगा चोरी का आरोप, हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

हिंदी सिनेमा के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और ऑस्कर विनर एआर रहमान टैक्सी चोरी का आरोप लगा है साथ ही इस मामले को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने उनको नोटिस भी भोजा है। एआर रहमान पर आयकर विभाग का शिकंजा कसने लगा है और वे शुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। रहमान पर आयकर विभाग ने आरोप लगाया है कि म्यूजिशियन ने टैक्स का पेमेंट करने से बचने के लिए अपनी फाउंडेशन ए आर रहमान फाउंडेशन की सहायता ली है। यह पूरा अब मामला मद्रास हाई कोर्ट के पास चला गया है और कोर्ट ने मामले में म्यूजिक कंपोजर रहमान खान के खिलाफ नोटिस जारी कर दी है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला काफी पुराना है। हाई कोर्ट के जस्टिस टीएस शिवगनानम और जस्टिस वी भवानी सुब्रओयन की खंड पीठ ने एआर रहमान के विरोद्ध यह नोटिस जारी की है। आयकर विभाग के वरिष्ठ स्टैंडिंग काउंसेल टी आर सेनथिल कुमार के अनुसार रहमान को बीते साल 2011-12 में अनुबंध के अनुसार ट्यून बनाने के 3.47 करोड़ रुपए मिले थे। ये करार उन्होंने यूके बेस्ड कंपनी लिब्रा मोबाइल्स द्वारा किया गया था।

आयकर विभाग की मानें तो एआर रहमान ने कंपनी के साथ जो अनुबंद किया था उसमें रहमान ने साफ तौर पर ये बात कही थी कि इस काम के लिए उन्हें जो रुपए मिलेंगे उसे उन्हें निजी तौर पर ना देकर उनकी फाउंडेशन ए आर रहमान फाउंडेशन को दिया जाए जिसका संचालन खुद म्यूजिक डायरेक्टर करते हैं। अब इस पर ए आर रहमान की तो कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है मगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो उनपर शिकंजा कस ही दिया है।

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