नहीं दे पाएंगे अब आप ट्रैफिक पुलिस को चकमा, बदल गए हैं ये नियम, चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत

हमारे देश में अभी-भी ट्रैफिक व्यवस्था को दुरूस्त करने की दरकार है। अभी-भी यहां ट्रैफिक व्यवस्था इतनी शिथिल है कि कोई भी शख्स फेक दस्तावेजों के जरिए चकमा देकर वहां से फरार होने में कामयाब रहता है और ट्रैफिक पुलिसकर्मी को इसके बारे में तनिक भी बोध नहीं हो पाता है, जिसका नुकसान बड़े पैमाने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को उठाना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रैफिक पुलिस के पास ऐसी कोई-भी व्यवस्था नहीं है, जिसके मार्फत तुरंत ही यह सत्यापित किया जा सके इसके पास यह दस्तावेज वैध है या फिर अवैध। लेकिन अब मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधन के बाद ऐसी व्यवस्था प्रकाश में आ चुकी है, जिसके मार्फत से यह तुरंत ही पता चल जाएगा कि यह दस्तावेज वैध है या फिर अवैध।

नहीं दें पाएंगे अब आप चकमा 
यहां पर हम आपको बताते चले कि मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधन के बाद अब आप ट्रैफिक पुलिस को चकमा नहीं दे पाएंगे। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया है। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए सरकार ने शनिवार को कहा कि एक सूचना प्रौघोगिकी पोर्टल के माध्यम से एक अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए दस्तावेजों के जरिए फिर आपसे कागजी दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि आपके लाइसेंस के अपडेट की भी पूरी जानकारी ट्रैफिक पुलिस के पास रहेगी। लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और समय-समय पर इसे अपडेट किया जाता रहेगा,  जिससे आपकी पूरी जानकारी ट्रैफिक पुलिस के पास रहेगी।

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