सालों बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस पर कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, बरी हुए सभी आरोपी

Babri Masjid Case

 अयोध्या और बाबरी मस्जिद ( verdict on Babri Masjid) के मामले पर कई सालों से कोर्ट में केस चलता रहा है. बीते साल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर अपना फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन पर राम मंदिर बनने का आदेश सुनाया था. लेकिन बाबरी मस्जिद को ढहाने वाला मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा था जिस पर आज सुनवाई थी. आज के दिन कोर्ट ने इस केस के सभी आरोपियों को उपस्थित होने के लिए कहा था. लेकिन तबीयत बिगड़ने के चलते तीन लोगों की मौजूदगी कोर्ट में नहीं हो पाई थी.

हालांकि इस केस में सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाने बैठी थी. जिसने मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. जी हां पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से लेकर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बीजेपी के सीनियर नेता विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपियों को इस मामले से बरी कर दिया गया है.

आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 की बात है जब बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था. उसी पर आज यानी बुद्धवार को सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाने के लिए कोर्ट में पहुंची थी. इस मामले पर पूरे देशभर की निगाहें गड़ी हुई थी. क्योंकि इस केस में कई बड़े नामचीन नेताओं का नाम शामिल था. जिन पर बाबरी मस्जिद को गिराने का मुकदमा चल रहा था. हर कोई इस तारीख के इंतजार में था और वो घड़ी आई भी. लेकिन लोगों में खुशी इस बात की है कि कोर्ट ने इस केस पर पक्ष विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपियों को राहत दे दी और उन्हें छोड़ दिया है. दरअसल आज के दिन सीबीआई की विशेष अदालत के हाथ में ये फैसला थी कि इस मस्जिद के ढांचे को साजिश के तहत ढहाया गया था या फिर कारसेवकों ने गुस्से में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया था. लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे साजिश के तहत न गिराने की बात कहते हुए आरोपियों के पक्ष में फैसला सुनाया है. बता दें कि 28 साल बाद ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है. जिसमें दिवंगत बाल ठाकरे से लेकर कई बड़े नेता के नाम शामिल हैं.

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