![home-loan](https://newsindiadaily.com/wp-content/uploads/2020/09/home-loan-696x391.jpg)
आम से लेकर खास तक हर किसी का सपना होता है अपनी एक खुद का घर बनाना। इसके लिए इंसान पाई पाई जोड़ता है। लोगों इस सपने को सकार करने सरकार भी मदद करती है जो घर लेने या बनाने के इच्छुक होते हैं। इसके लिए सरकार होम लोन लेने वालों को कई प्रकार की टैक्स में छूट भी देती है। ऐसे में होम लोन लेकर जहां आपका घर बनाने का सपना पूरा हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपका बहुत सारा टैक्स भी बचता है। इस खबर के माद्यम से हम आपको यही बताने जा रहे हैं। घर लेने से पहले अगप आप इनके बार में जाने लेंगे तो हर साल 5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं।
1. प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट- होम लोन की जो भी EMI आप चुकाते हैं, उसके प्रिंसिपल पार्ट पर 80C के अन्तर्गत टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। 80C की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है, यानि हर साल आप 1.5 लाख रुपये तक की रकम 80C के तहत टैक्स के रूप में बचा सकते हैं।
2. हाउसिंग लोन के ब्याज पर टैक्स छूट- होम लोन की EMI अगर आप जमा कर रहे हैं तो उसके दो बाग होते हैं, पहला इंटरेस्ट पेमेंट और दूसरा प्रिंसिपल रीपेमेंट। इसमें इंटरेस्ट के हिस्से पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24 के तहत छूट ले सकते हैं। इस पर सालाना 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।
3. कंस्ट्रक्शन के पहले ब्याज पर टैक्स छूट- होमलोन लेने वालों के मन में इस तरह के सवाल आते हैं कि मान लीजिए आज हमने होम लोन लिया, लेकिन प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन आज से 3 या 4 साल बाद पूरा हुआ, तो क्या इस बीच हमने लोन पर जो ब्याज चुकाया उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि सेक्शन 24 के तहत डिडक्शन उसी साल से मिलेगा जिस साल कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ हो। तो इसका जवाब है कि आपको प्री कंस्ट्रक्शन के दौर में चुकाए गए ब्याज पर भी टैक्स छूट मिलेगी, इसे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहा जाता है। इस दौरान आपने जो भी इंटरेस्ट चुकाया है आप उसे पांच बराबर हिस्सों में क्लेम कर सकते हैं।
4. स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन पर टैक्स छूट- घर खरीदने के हर मोड़ पर आपको टैक्स छूट का मौका मिलता है। घर की रजिस्ट्री और चुकाई गई स्टैंप ड्यूट को भी आप सेक्शन 80C के तहत क्लेम कर सकते हैं, इस पर आप 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। लेकिन ये उसी साल क्लेम की जा सकती है, जिस साल ये दोनों खर्चे किए गए हों, इसके बाद आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं।
5. सेक्शन 80EE के तहत अतिरिक्त छूट- इसके अलावा आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80EE के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी ले सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि प्रॉपर्टी पर अधिकतम लोन 35 लाख या इससे कम होना चाहिए, और प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये लोन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच मंजूर किया गया हो।
6. सेक्शन 80EEA के तहत अतिरिक्त टैक्स छूट- 2019 के बजट में सेक्शन 80EE के तहत होम लोन पर अतिरिक्त छूट का ऐलान किया गया था। इसमें घर खरीदारों को 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्ते हैं। पहली शर्त ये कि प्रॉपर्टी की कीमत 45 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त ये कि, होम लोन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच मंजूर किया गया हो। तीसरी शर्त, ये घर खरीदार की पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। साथ ही 80EE के तहत घर खरीदार को छूट नहीं मिल रही हो।
आपको ये पोस्ट कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। इस पोस्ट को शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पड़ते रहने के लिए आप बॉलीकॉर्न.कॉम (bollyycorn.com) के सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।
Post a Comment