1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम, ड्राइविंग लाइसेंस और RC साथ रखने से मिलेगी मुक्ति

 

नई दिल्ली। देश धीरे—धीरे पेपर लेस की तरफ बढ़ रहा है। हर चीज लगभग आनलाइन हो चुकी है। ऐसे में 1 अक्टूबर से गाड़ी चलाते वक्त साथ में आरसी व ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्युमेंट की हार्ड कॉपी को साथ में रखने से मुक्ति मिल जाएगी। व्हीकल नियमों में बदलाव के बाद अब आप डॉक्युमेंट्स की सिर्फ वैलिड कॉपी लेकर भी गाड़ी चला सकते हैं। चेकिंग के दौरान यह पूरी तरह से मान्य होगी। मतलब हार्ड कॉपी साथ में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं ड्राइविंग के दौरान रूट जानने के लिए अब आप मोबाइल का भी इस्‍तेमाल कर सकेंगे। बताते चलें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए ऐसे कई संशोधनों की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 अक्‍टूबर से प्रभावी हो जाएंगे।

सूत्रों की मानें तो 1 अक्टूबर, 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन से जुड़े दस्तावेजों का रखरखाव एक आईटी पोर्टल के जरिए किया जाएगा। इससे जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए व्हीकल डॉक्युमेंट्स के बदले हार्ड कॉपी नहीं मांगी जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी की ओर से अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी को पोर्टल पर रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे अपडेट भी किया जाएगा। नए नियमों में यह भी व्यवस्था दी गई है कि गाड़ी चलाते समय रास्‍ता देखने के लिए के लिए हाथ में मोबाइल जैसे डिवाइस का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि ड्राइवर का ध्‍यान न भटकने पाए।

गौरतलब है कि गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करने की छूट नहीं है। पहले की तरह 1 अक्‍टूबर के बाद भी गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करने पर एक से पांच हजार रुपए तक जुर्माना लग सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी बयान में बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल रूल्‍स 1989 में किए गए कई संशोधनों के साथ अधिसूचना जारी की है। इसमें मोटर व्हीकल रूल्‍स की निगरानी और क्रियान्वयन को और बेहतर बनाने के लिए 1 अक्टूबर, 2020 से पोर्टल के जरिए वाहन संबंधी दस्तावेज और ई-चालान का रखरखाव किया जाएगा।

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