अब मिठाई के दुकानदारों को मानने होंगे ये नियम, 1 अक्टूबर 2020 से पूरे देश में हो रहे हैं लागू

1 अक्टूबर 2020 से मिठाई की दुकानों में अब आपको नए नियमों को बयार बहती हुई दिखेगी। केंद्र सरकार ने इन नियमों को मिठाई की दुकानों पर लागू करने का फैसला अब कर लिया है। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए  भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI-Food Safety and Standards Authority of India) ने यह नियम जारी किए हैं। इन नियमों को मिठाई की गुणवत्ता को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया है। बता दें कि अब आगामी 1 अक्टूबर से स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा उपयोग की उपयुक्त (Best Before Date) अवधि’ जैसे जानकारियों को बताना अनिवार्य कर दिया गया है। इन सभी विवरणों को ग्राहकों तक पहुंचाने से पहले इसे डिब्बे पर प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। 

मिठाई की दुकानों के लिए ऐसे हैं नियम 
यहां पर हम आपको बताते चले कि मिठाई की दुकान के लिए जो नियम जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक, अब मिठाई  को बेकने की अंतिम समय सीमा बताना कारोबारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। कितने समय तक  यह ठीक रहेगा। सुरक्षित रहेगा। कहीं इसका कोई खतरा या फिर कोई नुकसान तो नहीं। यह पूरी विस्तृत जानकारी अब दुकानदारों को मिठाई बेचने से पहले ग्राहकों को देनी होगी।

… तो फिर कब से लागू हो रहे नियम 
यह नियम अब पूरे देश में 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो रहे हैं। इस संदर्भ में एफएसएसएआई ने सभी केंद्र सुरक्षा आयुक्त और प्रदेश सुरक्षा आयुक्त को खत लिखकर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। इसके साथ ही खुली मिठाईयों के मामले में बिक्री के लिये आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ 1  अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट  को दिखाना अब अनिवार्य कर दिया गया है।

 आखिर क्यों उठाया गया ये नियम 
अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इस नियम को क्यों उठाया गया है। आखिर यह नियम अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है, तो इस बारे में हम आपको बताते चले कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI-Food Safety and Standards Authority of India) ने  आम लोगों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए  यह कदम उठाना जरूरी समझा है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया, ताकि सभी लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। 

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