UP पंचायत चुनाव: योगी सरकार कर रही है बड़ा संशोधन, यही उम्मीदवार ले सकेंगे हिस्सा


देश में कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में इस साल होने वाले पंचायती चुनाव को लेकर योगी सरकार रणनीति तैयार करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में योगी सरकार बड़ा संशोधन करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार इस साल होने जा रहे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव में योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने के लिए दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक लगा सकती है। इसके साथ ही सीएम योगी उम्मीदवारों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित करने पर विचार कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि योगी सरकार के इस प्रस्ताव को कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी दी जा सकती है. बता दें कि इससे पहले पंचायती चुनाव में कोई भी उम्मीदवार आसानी से चुनाव में भाग ले सकता था। न तो उसकी कभी योग्यता पर ध्यान दिया जाता था न ही उसके क्राइम रिकॉर्ड की फाइलों पर ध्यान दिया जाता था। पिछली सरकारों में चुनाव को लेकर कई घोटाले भी सामने आ चुके हैं। जिसके मद्देनजर योगी सरकार ने चुनाव को लेकर एक अलग गाइडलाइन तय कर दी हैं। यही लोग इस बार पंचायती चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे।

दरअसल, यूपी के पंचायती राज्य मंत्री खुद इसके पक्षधर हैं. इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत अन्य नेता भी इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख चुके हैं. सूत्रों की मानें तो उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी दिशा निर्देश तय किए जा रहे हैं. हालांकि इस मामले में आखिरी फैसला मुख्यमंत्री को ही लेना है।

नए नियम के मुताबिक ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होगी, जबकि 12वीं पास उम्मीदवार ही जिला पंचायत सदस्य का चुना लड़ सकेंगे।

वहीं जिला पंचायत के लिए महिला, आरक्षित वर्ग और क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम 10वीं पास होने पर सरकार में सहमति भी बन चुकी है. सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक विधानसभा के अगले सत्र में पेश पंचायतीराज संशोधन कानून से संबंधित विधेयक पेश हो सकता है. मालूम हो कि इस साल होने जा रहे पंचायती चुनाव को कोरोना संकट के चलते योगी सरकार ने अप्रैल 2021 में कराने का फैसला लिया है।

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