योगी सरकार ने UP में जारी की अनलॉक-4 की नई गाइडलाइंस, जानें किन गतिविधियों पर मिली छूट, क्या रहेगा बंद


सितंबर महीने की शुरूआत से पहले ही केंद्र की तरफ से जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर अब सभी राज्य ने भी अपने-अपने प्रदेश में अनलॉक-4 (Unlock-4 Guideline) की गाइडलाइंस जारी करनी शुरू कर दी है. इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने भी कोरोना कहर को ध्यान में रखने हुए नई गाइडलाइंस जारी की है. इस नई गाइडलाइंस में कुछ उन गतिविधियों को भी ढील दी गई है, जो लॉकडाउन के बाद से भी पूरी तरह से प्रतिबंधित थीं. दरअसल अनलॉक 4 के जारी हुए नए नियम की माने तो 21 सितंबर से स्कूलों में स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श से संबंधित काम के लिए बुलाया जा सकता है.

इसके साथ ही खुशखबरी की बात तो ये है कि 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन वाले स्टूडेंट्स, जो 9वीं से 12वीं तक के हैं वो अपने मन मुताबिक स्कूल जा सकते हैं. हालांकि स्कूल जाने से पहले उन्हें अपने माता-पिता से इसके लिए इजाजत लेने के साथ ही उन्हें लेटर पर बकायदा उनके साइन भी लेने होंगे. इसके साथ ही 7 सितंबर 2020 से मेट्रो और ट्रेन को चरणबद्ध नियम से चलाए जाने की छूट दी गई है. बताया जा रहा है कि अभी इसके लिए अलग से SOP भी जारी किया जाएगा.

बता दें कि 21 सितंबर से प्रदेश में हर तरह के सामाजिक, एकेडमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ ही बाकी और तरह की भी गतिविधियों को ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों के साथ मिलकर दोबारा से शुरू करने की छूट होगी. लेकिन याद रहे कि ऐसे जगहों पर इकट्ठा होने से पहले मास्क पहनना जरूरी होगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े नियमों का अच्छे से पालन करना होगा. इतना ही नहीं बल्कि 20 सितंबर तक शादी से जुड़े प्रोग्रामों में ज्यादा से ज्यादा 30 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. जबकि अंतिम संस्कार जैसे कामों में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. 20 सितंबर के बाद से ऐसी जगहों पर ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को शामिल होने की की इजाजत होगी.

फिलहाल जारी हुई नई गाइडलाइंस के अनुसार अभी भी पहले की तरह सिनेमाघर से लेकर स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर जैसे सारे सभागार को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है इसलिए ये बंद ही रहेंगे. हालांकि इस बीच ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से फिर से शुरू किए जाने की इजाजत दी गई है. इसी के साथ ही बता दें कि कंटेनमेंट जोन के अलावा अब जिलाधिकारियों की तरफ से कहीं भी लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा. बता दें इस बीच योगी सरकार (Yogi Government) शनिवार-रविवार को लगाए जाने वाले लॉकडाउन (Lockdown) की गतिविधि पर भी सोच-विचार कर रही है. लेकिन इसे जारी रखने के लिए पहले प्रदेश सरकार को केंद्र से इजाजत लेनी होगी.

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