Unlock-3: गृहमंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, इन लोगों पर 8 अगस्त से होगी लागू

देशभर में कोरोना संकट का कहर अपने चरम पर है, जिसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन की घोषणा की हुई है, लेकिन लॉकडाउन के साथ लगने वाले अनलॉक-3 में राहत भी दी गई हैं. बता दें कि पूरे देश में 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक लॉकडाउन का छठा चरण चालू है. वहीं बीते दिनों ही गृहमंत्रालय ने अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी की थी. जिससे लोगों को काफी राहत पहुंची. हालांकि अनलॉक-3 की गाइडलाइंस के साथ सख्त हिदायत भी दी गई है, कि घर से निकलते ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है अन्यथा सरकार द्वारा कार्यवाई भी की जा सकती है. वहीं इन सबके बीच रविवार को गृहमंत्रालय ने दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, बता जा रहा है कि केंद्र के यह नए दिशा-निर्देश 8 अगस्त रात 12.01 मिनट से लागू हो जाएंगे।

नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक सभी यात्रियों को अपनी तय यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले https://www.newdelhiairport.in/ पर जाकर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा. इसके साथ ही यात्रियों को
लौटने के बाद अनिवार्य 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना आवश्यक होगा. इसमें 7 दिन संस्थागत क्वारंटाइन होगा जिसका खर्च उन्हें खुद उठाना होगा जबकि 7 दिन वह होम आइसोलेशन में रहेंगे जहां उन्हें 7 दिन का रूटीन चेकअप कराना अनिवार्य होगा।
वहीं यात्रा के दौरान जिन लोगों ने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरा है उन्हें फ्लाइट में इसे भरना होगा और उसकी कॉपी हेल्थ और इमीग्रेशन अधिकारियों को देनी होगी। साथ ही फ्लाइट में मास्क पहनना, आस-पास साफ सफाई रखना और हाथों को सैनिटाइज बेहद जरूरी है. इसका ख्याल फ्लाइट या शिप के क्रू मेंबर्स लगातार ध्यान रखेंगे।
गंतव्य तक पहुंचने के बाद सोशल डिस्टेंसिग का ख्याल रखते हुए बाहर निकलना होगा. एयरपोर्ट, सी पोर्ट और लैंडपोर्ट पर संबंधित अधिकारियों से थर्मल स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार, सिर्फ किसी परेशानी, जैसे प्रेग्नेंसी, परिवार में किसी की मृत्यु, गंभीर बीमारी या फिर 10 साल से कम उम्र के माता-पिता को ही होम क्वारंटाइन रहने की इजाजत दी जाएगी।
बोर्डिंग के समय सिर्फ बिना लक्षण वाले मरीजों को ही स्क्रीनिंग कराने के बाद जाने की अनुमति होगी. जमीनी रास्ते से आ रहे लोगों को भी इन नियमों का पालन करना होगा।
  1. बोर्डिंग के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करना होगा।
  2. थर्मल स्क्रिनिंग के बाद जिन लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन से छूट दी गई है उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटाइन से पहले संबंधित राज्य के काउंटर पर इसे बताना होगा।
  3. सभी यात्रियों को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का सुझाव दिया गया है।
  4. अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसे तत्काल प्रभाव से आईसोलेशन में भर्ती कर लिया जाएगा।
  5. केंद्र सरकार की यह नई गाइडलाइंस 8 अगस्त से लागू की जाएंगी।
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