बाइक पर अब नहीं चलेगा लोकल हेलमेट, जल्द आ रहा नया कानून

बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूरी है यह सबको पता है, लेकिन इसका पालन कितना हो रहा है यह भी सबको पता है। पुलिस का भय न हो तो हेलमेट शायद ही कोई लगाना चाहता हो। जबकि सबको पता है हेलमेट लगाकर बाइक चलाना काफी सुरक्षित है। भारत में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना हर भारतीय की आदत हो गई है। तभी तो बाइक चलाते वक्त कुछ हेलमेट नहीं लगाते, तो वहीं कुछ ऐसे भी है तो लोकल हेलमेट लगाकर औपचारिकता पूरी करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि ऐसा करके वह अपने ही जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार दोपहिया वाहन चालकों के लिए ब्रांडेड हेलमेट पहनने, उत्पादन व बिक्री तय करने के लिए कानून बनाने जा रही है।
जानकारी के अनुसार नए कानून के तहत लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं लोकल हेलमेट उत्पादन पर दो लाख रुपए का जुर्माना व जेल का प्रावधान किया जाएगा। बता दें कि सड़क हादसों में लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते रोजाना 28 बाइक सवारों की मौत होती है। बाइक सवारों को सुरक्षित हेलमेट मुहैया कराने के लिए सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पहली बार इसे भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) की सूची में शामिल किया है। मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर हितधारकों से आपत्ति व सुझाव मांगे हैं।
इस अधिसूचना के 30 दिन बाद नया नियम लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत हेलमेट निर्माता कंपनियों को बाजार में बिक्री से पहले बीएसआई से प्रमाणित (क्वालिटी कंट्रोल) करना अनिवार्य आ जाएगा। राज्य सरकारों के प्रवर्तन विभाग को यह अधिकार होगा कि वह लोकल हेलमेट की बिक्री व उत्पादन पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर जांच करते रहें। जानकारों का कहना है कि बगैर हेलमेट अथवा लोकल हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपए का चालान होगा। नए मानक में हेलमेट का वजन कम किया गया है। अब इस डेढ़ किलो से घटाकर एक किलो 200 ग्राम कर दिया गया है।
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