अब कैरी बैग के अतिरिक्त पैसे वसूलने पर दुकानदार को देना पड़ सकता है जुर्माना

देश में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो के बाद उपभोक्ताओं को कई प्रकार के अधिकार मिल चुके हैं। लगभग सभी उपभोक्ताओं ने इस अधिकार का प्रयोग करना भी प्रारम्भ कर दिया है। चंडीगढ़ के एक उपभोक्ता ने कैरी बैग को लेकर कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत पर फोरम ने सुनावई करते हुए बड़ा निर्णय लिया था। उपभोक्ता ने आरोप लगाया था कि उसके द्वारा खऱीदे गए सामान में उसके बिना इजाजत के 5 रुपये कैरी बैग का भी जोड़ दिया। उपभोक्ता फोरम ने स्टोर की गलती मानते हुए ग्राहक को 100 रुपये रकम देने को कहा है।

आपको बता दें कि अब यदि दुकानदार या बड़े-बड़े स्टोर कैरी बैग के लिए आपसे अलग से पैसा वसूलते हैं तो उस पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। यदि आपसे कैरी बैग के नाम पर पांच रुपये, 10 रुपये वसूला जाता है तो इसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम पर कर सकते हैं। मोदी सरकार ने देश के उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए हैं। देश में पिछले महीने से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है जोकि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 कि जगह ले लिया है।

लगभग 34 साल बाद देश में नया कंज्यूमर कानून अमल में आ पाया है। नए कानून के जरिए से उपभोक्ता देश के किसी भी उपभोक्ता अदालतों में मामला दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना एवं सजा दोनों का प्रावधान भी रखा गया है। नए कानून के अनुसार यदि दुकानदार कैरी बैग का चार्ज वसूलता है और उपभोक्ता यदि उसकी शिकायत दर्ज कराता है तो इस पर कार्रवाई भी होगी।

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