![GST](https://upvartanews.com/wp-content/uploads/2020/08/GST--696x390.jpg)
किसी भी इंसान के पास अपनी आजीविका चलाने के लिए दो विकल्प होते हैं। इनमे से एक विकल्प व्यापार होता है तो दूसरा नौकरी होता है, मगर इस बार सरकार ने जो फैसला लिया है, वो व्यापारियों के लिए लिया है। सरकार ने व्यापारियों के लिए कर से जुड़ा एक बड़ा नियम बदल दिया है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं सरकार ने कौन से नियम बदले हैं.. बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद अब व्यापारी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले बिजनेस अब आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होने पर रजिस्ट्रेशन तभी हो सकेगा, जब व्यवसाय के स्थान का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा।
इस संदर्भ में केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आधार संख्या का ऑथेंटिकेशन नहीं करता है तो संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति में उस व्यवासाय का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना जरूरी हो जाता है। वहीं, जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना वाला एक करदाता आधार प्रमाणिकरण का विकल्प चुन सकता है।
सरकार का यह कदम कर चोरी रोकने की दिशा में भी काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर चोरी को रोकने के लिए आधार को जीएसटी और पैन (स्थायी खाता संख्या) के साथ जोड़ने के साथ सरकार को एक केंद्रीयकृत डाटा उपलब्ध होगा। सरकार के इस कदम से कर चोरी पर शिकंजा कसा जा सकेगा। मालूम हो कि लगातार हमारे देश में कर चोरी की समस्या बढ़ती जा रही है। जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार का यह कदम मुफीद माना जा रहा है।
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