कल्बे जव्वाद को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, मुहर्रम जुलूस की नहीं मिली अनुमति


कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के कारण देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्म पर जुलूस निकालने के लिए लगाई गई याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे आदेश पारित नहीं करेगे जो इतने लोगों के सेहत को खतरे में डाल दे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने के लिए आदेश दिया है। याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे देश के अंदर अराजकता फैल सकती है और कोरोना संक्रमण को फैलाने को लेकर एक समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने बताया कि अगर हम देशभर में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत देते हैं तो इससे अराजकता हो जाएगी और एक समुदाय को कोविड-19 महामारी फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

आपको बता दें कि उच्च न्यायालय यह याचिक उत्तर प्रदेश के सैयद कल्बे जवाद  ने लगाई थी। याचिका कर्ता देशभर में शनिवार और रविवार को मुहर्रम जुलूस की इजाजत चाह रहे थे। याचिका पर अदालत की तरफ से रथ यात्रा फेस्टिवल की अनुमति का हवाला दिया गया था। सुनावाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि, “आप पुरी जगन्नाथ यात्रा का संदर्भ दे रहे हैं, जो एक जगह पर और एक रुट पर तय था। उस केस में हम खतरे का आकलन कर आदेश दिया था। दिक्कत ये हैं कि आप देशभर के लिए आदेश देने की इजाजत मांग रहे हैं।”

चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया, हम सभी लोगों को स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर आपने एक जगह के लिए इजाजत मांगी होती तो हम उस खतरे का आकलन कर सकते थे। सर्वोच्च अदालत ने पूर्ण रूप से देशभर में इजाजत की कठनाई के बारे में बताते हुए कहा कि राज्य सरकारें भी इस याचिका के पक्ष में नहीं हैं।

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