खुशखबरी: बैंक खाता धारकों को इस दिन से मिलेंगे एक्स्ट्रा वसूले गए पैसे

refund fees to bank costumer

बैंक खाता धारकों (Bank Costumers) के लिए एक खुशखबरी है। 1 जनवरी के बाद से खाता धारकों से वसूले गए सभी पैसों को उन्हें वापस कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि 1 जनवरी के बाद से रुपे कार्ड या फिर BHIM-UPI जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म (Digital Platform) से किए गए ट्रांजेक्शन पर वसूले गए सभी चार्ज को वापस किया जाए। दरअसल, सरकार ने साल 2019 में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन-269SU के तहत डिजिटल ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगाने पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसके बावजूद ऐसी शिकायतें आई कि कई बैंक डिजिटल ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगा रहे हैं जिसके चलते बैंकों नोटिस भेजकर जल्द से जल्द बैंक कस्टमर से वसूले गए एक्स्ट्रा पैसे वापस दिए जाने का आदेश जारी किया गया है।

Rupay-UPI-BHIM ट्रांजेक्शन पर वसूली नहीं
रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बैंकों को सलाह दी है कि रुपे कार्ड या फिर UPI-BHIM पर ट्राजेंक्शन के जरिए कोई भी चार्ज न लगाया जाए और ऐसा आदेश इनकम टैक्स एक्ट के तहत बनाए गए कानून के आधार पर दिया गया है। सरकार चाहती है कि फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन पर जोर दिया जाए। इसी कारण, दिसंबर 2019 में सेक्शन-269SU कानून को लागू किया गया था। इसे मुताबिक, पिछले वर्ष 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार करने वाले व्यक्ति तत्काल प्रभाव से तय इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से पेमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

कानून तोड़ने पर होगी कार्रवाई
CBDT के मुताबिक, कानून लागू होने के बाद सभी बैंकों को सलाह दी गई थी कि 1 जनवरी 2020 के बाद से तय इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है और बैंक उससे एक्स्ट्रा फीस लेता है तो वह खाता धारक को तत्काल एक्स्ट्रा पैसे को वापस करेगा। दिसंबर 2019 में साफ तौर पर कहा गया था कि 1 जनवरी 2020 से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) सहित किसी भी तरह का चार्ज तय इलेक्ट्रॉनिक मोड से किए गए ट्रांजेक्शन पर लागू नहीं होगा। हालांकि, इस बीच जानकारी मिली कि कुछ बैंक UPI ट्रांजेक्शन के द्वारा चार्ज लगा रहे हैं जोकि आयकर अधिनियम की धारा 269SU और भुगतान व निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 10A का उल्लंघन है और इस पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

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