अंकित शर्मा हत्याकांड के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका फिर खारिज

राष्टीय राजधानी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान आई इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकंड के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को सोमवार दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने बीते गुरुवार को ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हिंसा के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल की गई 650 पन्नों की चार्जशीट में अंकित शर्मा की हत्या के लिए ताहिर हुसैन सहित 10 लोगों को आरोपी बनाया है।

क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में दावा करते कहा है कि दिल्ली हिंसा के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या और दंगों के पीछे एक गहरी साजिश थी, क्योंकि निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन की अगुवाई वाली भीड़ ने उन्हें विशेष रूप से निशाना बनाया था। पुलिस ने बताया कि अंकित शर्मा की हत्या करने के बाद भीड़ ने उनके शव को पास के नाले में फेंक दिया था जिसे अगले दिन बाहर निकाला गया था। हिंसा के दौरान एक छत पर खड़े एक गवाह ने अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो कैप्चर किया था, जिसमें व्यक्तियों के एक समूह को मृतकों को नाले में फेंकते हुए दिखाया गया है।
पोस्टमार्टम के दौरान, डॉक्टरों ने अंकित शर्मा के शरीर पर 51 तेजधार हथियार से घाव के निशान पाए थे। गौरतलब है कि नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच संघर्ष के बाद 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, घोंडा, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। इस हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
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