बड़ी खबर: बदलने वाला है टू-व्हीलर पर बैठने का तरीका, गाइडलाइन जारी

केंद्र सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए कई रूल बदल दिए गए हैं, तो वहीं कुछ नियम बनाए भी गए हैं। हाल ही में मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए जारी की गयी है। अंग्रेजी के अखबार न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार, बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका उद्देश्य पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। अभी तक ज्यादातर बाइक में ये सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों ओर पायदान अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बायें हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा जिससे पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में ना उलझ पाएं। साथ ही मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से ज्यादा नहीं होगा। यदि कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो केवल ड्राइवर को ही मंजूरी होगी। इसके अर्थ है कि कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर बैठ नहीं सकेगा।

सरकार वक्त-वक्त पर इन नियमों में परिवर्तन होते रहेंगे। अभी हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव भी दिया गया है। इस सिस्टम में सेंसर के माध्यम से ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है। इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की आवश्यकता नहीं होगी।
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