अब चिप लगाकर तेल चोरी नहीं कर पाएंगे पेट्रोल पंप मालिक, ग्राहक की शिकायत पर निरस्त होगा लाइसेंस

उपभोक्ता पेट्रोल—डीजल के बढ़ते मूल्य से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर घटतौली का शिकार हो रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर चिप लगाकर तेलों की घटतौली होती है। इसका कई बार खुलासा हो चुका है, बावजूद इसके घटतौली का खेल जारी है। इसी सबको देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू कर दिया है। इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि अगर किसी उपभोक्ता की घटतौली की शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित पेट्रोल पंप पर जुर्माना व उसका लाइसेंस तक निरस्त किया जा सकता है। 20 जुलाई को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो जाने के बाद से चिप लगाकर चोरी करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर लगाम लगना शुरू हो गया है।
गौरतलब है कि पेट्रोल-डीजल की मूल्य बृद्धि से लेकर घटतौली तक उपभोक्ताओं को रोजाना कई तरह की समस्याओं से दो-चार होना पड़ रहा है। पेट्रोल—डीजल की घटतौली की शिकायतों को लेकर ग्राहक अक्सर परेशान रहते हैं, लेकिन अब नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत पेट्रोल पंप संचालक उपभोक्ता को घटतौली करके ठग नहीं सकते। इस अधिनियम के लागू हो जाने से यह उम्मीद जगी है कि अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल मानक के अनुरूप मिलेंगे। अगर किसी ग्राहक की शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित पेट्रोल पंप पर जुर्माने के साथ—साथ उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।

बताते चलें कि देश में तेल के चोरी का खेल छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों और गांवों तक फैला चुका है। पेट्रोल पंप संचालक कई तरह से उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हैं। लोगों की गाढ़ी कमाई को पेट्रोल पंप के मालिक कई तरह से चूना लगाते हैं। ग्राहक अक्सर पेट्रोल-डीजल लीटर की जगह रुपए के हिसाब से भरवाते हैं। लोग फिक्स रुपए जैसे 100 रुपए, 500 रुपए या 2000 हजार का तेल देने की मांग करते हैं। ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि इस फिक्स रुपए पर पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा चीप लगाकर लीटर घटा दिया जाता है। इससे ग्राहक ठगी के शिकार होते रहते हैं।
आपको ये पोस्ट कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। इस पोस्ट को शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पड़ते रहने के लिए आप हमें सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर को फॉलो करें।

0/Post a Comment/Comments